झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस प्रभाव की वजह से जारी अनलॉक में 30 सितंबर तक के लिए गाइड लाइन जारी कर दिया है। उस गाइड लाइन के तहत झारखंड में 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सोशल और राजनीतिक गतिविधि, जुलूस, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, जिम, पार्क, थियेटर, बार ऑडिटोरियम बंद रहेगा। इसके अलावा बस के माध्यम से इंटरस्टेट परिवहन भी इस दौरान बन्द रहेगा। साथ ही, 30 सितंबर तक राज्य के धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे।
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