झारखंड: केस दर्ज नहीं करने वाले थानेदार पर गिरेगी गाज, डीजीपी ने दिए सख्त निर्देश


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रांची: झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता ने रविवार को सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल करने वाले थानेदारों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। डीजीपी ने यह भी चेतावनी दी है कि इस तरह के थानेदारों को तत्काल उनके पद से हटाया जाएगा।

डीजीपी गुप्ता ने निर्देश दिया कि एफआईआर दर्ज न करने के लिए थानेदारों द्वारा विभिन्न बहाने बनाने की शिकायतें मिल रही हैं, जो किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई थानेदार या मुंशी थाना आने वाले नागरिकों के साथ अनुचित व्यवहार करता है, तो उन्हें तुरंत उनके पद से हटा दिया जाए और उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसी घटनाओं की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करें।

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प्राप्ति रसीद न देने पर भी होगी कार्रवाई

डीजीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि थानों में शिकायत करने वाले नागरिकों को शिकायत दर्ज करने के बाद तुरंत प्राप्ति रसीद दी जानी चाहिए। प्राप्ति रसीद न देने के मामले में संबंधित थानेदार और मुंशी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को बार-बार थाने का चक्कर लगाने पर मजबूर करना, अस्वीकार्य है और ऐसा करने वाले कर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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एक थाना से दूसरे थाना भेजने पर सख्त निर्देश

डीजीपी ने यह भी कहा कि साइबर अपराध, एसटी/एससी, मानव तस्करी या महिला अपराध से संबंधित मामले में शिकायत दर्ज कराने वाले को एक थाना से दूसरे थाना भेजना पूरी तरह गलत है। किसी भी थाने में ऐसी शिकायत दर्ज की जानी चाहिए और अगर कोई थानेदार पीड़ित को दूसरे थाने भेजता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

डीजीपी ने अधिकारियों से कहा कि जिले के सभी थानों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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