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समाहरणालय भवन, पपरवाटांड़, गिरिडीह और अनुमण्डल कार्यालय, गिरिडीह में दिनांक 22.10.2024 से 29.10.2024 तक।
1. समाहरणालय भवन, पपरवाटांड़, गिरिडीह एवं अनुमण्डल कार्यालय, गिरिडीह के 100 मीटर परिधि में नामांकन दाखिल करने के संबंध में एक अभ्यर्थी के लिए 03 से अधीक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है।
2. निर्वाची पदाधिकारी के प्रकोष्ठ में अभ्यर्थी को मिलाकर 05 से अधीक व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध है।
3. बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने पर प्रतिबंध है। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य को छोड़कर)।
4. किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम्, बारूद आदि लेकर निकलने या चलने पर प्रतिबंध है। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/ कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य को छोड़कर।
5. किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी डंडा, तीर-धनुष, गडासा-भाला आदि लेकर निकलने या चलने पर प्रतिबंध है। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य को छोड़कर)।
6. बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने पर प्रतिबंध है। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य को छोड़कर)।
7. यह आदेश किसी भी सरकारी पदाधिकारी / कर्मचारी अथवा पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 22.10.2024 को प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 29.10.2024 के रात्रि 10:00 बजे तक के लिए लागू रहेगा।
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