झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह नगर निगम को बड़ा झटका देते हुए टोल टैक्स वसूली पर रोक लगा दी है। यह आदेश चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ ने दिया। अदालत ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि वह इस आदेश को तुरंत लागू करे।
दरअसल, गिरिडीह नगर निगम की टोल टैक्स वसूली के खिलाफ मोंगिया स्टील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में मोंगिया स्टील के अधिवक्ताओं, सुमित गाड़ोदिया और शिल्पी सांडिल्य, ने अदालत में दलील दी कि नगर निगम के पास टोल टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद निगम टैक्स वसूल रहा था, जिसके चलते मोंगिया स्टील ने न्यायालय का रुख किया।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद नगर निगम की वसूली पर रोक लगाते हुए यह आदेश जारी किया।
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