गिरिडीह: होली पर्व 2025 के अवसर पर गिरिडीह जिले में सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानें, होटल, रेस्तरां-बार सहित अन्य मदिरा बिक्री केंद्र 14 मार्च 2025 को पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला उत्पाद अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, झारखंड सरकार की अधिसूचना एवं झारखंड उत्पाद नियमावली 2022 के तहत यह निर्णय लिया गया है। आदेशानुसार, 13 मार्च की रात बिक्री समाप्ति के बाद सभी खुदरा शराब दुकानों के स्टॉक को सीलबंद किया जाएगा।
अवैध बिक्री पर लगाम के लिए कड़ी निगरानी और ताबड़तोड़ छापेमारी
अधीक्षक उत्पाद ने सभी अवर निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि बंदी अवधि में अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए सघन गश्ती और छापेमारी अभियान चलाया जाए।
प्रशासन अलर्ट, कड़ी निगरानी के निर्देश
इस संबंध में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को सूचना भेजी गई है। साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भी जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि होली के दौरान नियमों का पालन करें और अवैध शराब बिक्री की सूचना तत्काल पुलिस या उत्पाद विभाग को दें।
हमारा उद्देश्य जनता को विश्वसनीय और तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना है, जिससे वे सूचित और सशक्त हो सकें।
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