WhatsApp Channel
Join Now
रांची: झारखंड सरकार ने राज्य की नई उत्पाद नीति पर मुहर लगा दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस नई नीति को मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत अब राज्य में शराब के थोक (होलसेल) कारोबार का संचालन सरकार करेगी, जबकि खुदरा बिक्री (रिटेल) निजी क्षेत्र के माध्यम से की जाएगी।
उत्पाद सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व की नीति में शराब का होलसेल और रिटेल, दोनों ही सरकार के अधीन थे। लेकिन अब बदलाव करते हुए खुदरा बिक्री को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है।
नई नीति के तहत राज्यभर में कुल 1453 शराब दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। यह लाइसेंस लॉटरी प्रणाली के माध्यम से दिए जाएंगे। साथ ही एक व्यक्ति अधिकतम 12 दुकानों का लाइसेंस एक जिले में ले सकता है, जबकि पूरे राज्य में अधिकतम 36 दुकानों के लाइसेंस ले सकेगा।