झारखंड में पुलिस भर्ती नियमावली 2025 लागू, पूर्व के आरक्षी पद के लिए 4919 पदों का विज्ञापन रद्द…

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रांची: झारखंड कैबिनेट ने राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी) और उत्पाद सिपाही की संयुक्त भर्ती के लिए नई नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पूर्व में प्रकाशित सभी भर्ती विज्ञापन रद्द कर दिए गए हैं झारखंड कैबिनेट से मुहर लग गई हैं।

झारखंड गृह सचिव ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय के बाद नियुक्तियों पर रोक नहीं लगेगी, बल्कि नई नियमावली लागू होने के बाद पुनः आवदेन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पूर्व में आवेदन दे चुके अभ्यर्थियों को राहत देते हुए सरकार ने उन्हें आवेदन शुल्क और आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने की घोषणा की है।

सभी श्रेणियों के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट समेत अन्य बिंदुओं पर भी निर्णय लिये जाने की स्वीकृति दी गई है।

गृह सचिव ने बताया कि इससे पुर्व में निकली उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया बाधित नहीं होगी क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया हो चुकी हैं।

 

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