गिरिडीह। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने इस बार भी दीपावली सहित अन्य त्योहारों पर आतिशबाजी के समय को सीमित कर दिया है। पर्षद द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दीपावली पर लोग केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे। निर्धारित समय के बाद आतिशबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
पर्षद ने कहा है कि राज्य की वायु गुणवत्ता वर्तमान में संतोषजनक स्थिति में है, और इसे बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है। पुलिस-प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
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दीपावली के अलावा, गुरु पर्व पर भी रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति दी गई है। छठ पर्व के दौरान सुबह 6 से 8 बजे तक तथा क्रिसमस और नव वर्ष की रात 11:55 से 12:30 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी।

प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा का पालन करें और स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण बनाए रखने में सहयोग दें।

मैं अभिमन्यु कुमार पिछले चार वर्षों से गिरिडीह व्यूज में बतौर “चीफ एडिटर” के रूप में कार्यरत हुं,आप मुझे नीचे दिए गए सोशल मीडिया के द्वारा संपर्क कर सकते हैं।