PAN–Aadhaar Link Alert: 31 दिसंबर से पहले नहीं कराया लिंक तो पड़ेगा भारी नुकसान, जानें जरूरी नियम

Pintu Kumar
4 Min Read
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न्यू दिल्ली: अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपने अब तक उसे आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आयकर विभाग ने पैन–आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय कर दी है। तय समय सीमा तक लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा, जिससे करदाताओं को कई गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

आयकर विभाग के अनुसार, अगर तय तारीख के बाद पैन को आधार से लिंक किया जाता है, तो करदाताओं को 1000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

किन लोगों को नहीं देना होगा जुर्माना?

आयकर विभाग ने कुछ पैन धारकों को राहत दी है।

जो लोग 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार नामांकन आईडी (Aadhaar Enrolment ID) के माध्यम से पैन कार्ड बनवाए हैं, वे 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी शुल्क के अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।

वहीं, जिन करदाताओं ने पहले पैन कार्ड बनवाया है और अब तक लिंक नहीं कराया है, उन्हें 1000 रुपये की लेट फीस चुकानी होगी।

पैन–आधार लिंक करने का आसान ऑनलाइन तरीका

अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके यह प्रक्रिया घर बैठे पूरी कर सकते हैं—

स्टेप 1:

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं:

👉 www.incometax.gov.in

स्टेप 2:

होमपेज पर मौजूद ‘Quick Links’ सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 3:

अब अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें और Submit पर क्लिक करें।

स्टेप 4:

अगर आपका पैन पहले से लिंक है, तो स्क्रीन पर संदेश आएगा—

“Your PAN is already linked with Aadhaar”।

स्टेप 5:

अगर पैन लिंक नहीं है और आपने पहले ही NSDL पोर्टल पर चालान (लेट फीस) जमा कर दिया है, तो उसकी जानकारी ई-फाइलिंग सिस्टम द्वारा स्वतः सत्यापित हो जाएगी।

स्टेप 6:

सत्यापन के बाद ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 7:

अब आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP आएगा, जिसे दर्ज करना होगा।

स्टेप 8:

OTP वेरिफिकेशन के बाद Submit पर क्लिक करते ही पैन–आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

• ध्यान रखें, इस प्रक्रिया में 4 से 5 कार्य दिवस का समय लग सकता है।

अगर पैन–आधार लिंक नहीं कराया तो क्या होगा?

• अगर कोई करदाता 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है, तो उसका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद—

• आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे

• आयकर रिफंड नहीं मिलेगा

• टीडीएस/टीसीएस से जुड़ी सुविधाएं नहीं मिलेंगी

• किसी भी सरकारी भुगतान या रिफंड का दावा नहीं कर सकेंगे

• बैंक खाता खोलने में परेशानी होगी

• पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे

• सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा

आयकर अधिनियम के तहत पैन निष्क्रिय होने पर करदाता को आर्थिक और कानूनी दोनों तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

पैन और आधार लिंकिंग अब केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुकी है। समय रहते यह प्रक्रिया पूरी न करने पर न सिर्फ जुर्माना देना पड़ेगा, बल्कि कई जरूरी सेवाओं से भी वंचित होना पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर यही है कि करदाता अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपने पैन को आधार से लिंक करा लें।

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