राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह–2026 के तहत चौथे दिन गिरिडीह यातायात पुलिस द्वारा योगीटांड चौक के समीप विशेष ड्रिंक एंड ड्राइव जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान दोपहिया, चारपहिया, ट्रक एवं बस चालकों की अल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर मशीन के माध्यम से जांच की गई।
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अभियान के दौरान जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक मो. वाजिद हसन ने बताया कि शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे की हालत में वाहन चलाना कानूनन अपराध है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत नशे में वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा 6 महीने तक की जेल या दोनों का प्रावधान है। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की गई।
यातायात पुलिस एवं सड़क सुरक्षा विभाग की टीम ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पंपलेट व बुकलेट का वितरण किया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
मैं अभिमन्यु कुमार पिछले चार वर्षों से गिरिडीह व्यूज में बतौर “चीफ एडिटर” के रूप में कार्यरत हुं,आप मुझे नीचे दिए गए सोशल मीडिया के द्वारा संपर्क कर सकते हैं।