गिरिडीह:- जिला उपायुक्त, श्री रामनिवास यादव के निर्देशानुसार आज खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, श्री राजा कुमार ने गिरिडीह जिले के विभिन्न किराना दुकान, आइस क्रीम फैक्ट्री एवं रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान भंडारीडीह स्थित फ्रेश आइस क्रीम फैक्ट्री और गोल्डन आइस क्रीम फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया गया। दोनों के परिसर में पर्याप्त स्वच्छता पाई गई। दोनों को अपने आइस क्रीम का प्रमाणित फूड लैब से क्वालिटी का जांच करवाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा गांधी चौक स्थित अशोक होटल, टावर चौक स्थित केडिया होटल, जरासंघ चौक स्थित मधुबन विजेश, निखर लाउंज का निरीक्षण किया गया।
इन सभी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक निर्देश दिए गए। टॉवर चौक के ही कैपिटल मॉल स्थित सेवेंथ हेवन रेस्टोरेंट से 17 बोतल एक्सपायर्ड फूड कलर, 2 kg एक्सपायर्ड व्हाइट चॉकलेट पाउडर, 5 kg मिसब्रांडेड चॉकलेट पाउडर, 2 बोतल एक्सपायर्ड मॉकटेल क्रश जब्त किया गया तथा रेस्टोरेंट संचालक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन स्वरूप 20,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। सभी रेस्टोरेंट और फैक्ट्री के किचेन में काम करने वालों को हेड कवर, हाथ में ग्लव्ज, और एप्रन पहनने का निर्देश दिया गया। सभी खाद्य कारोबारी को परिसर में पेस्ट कंट्रोल करवाने को कहा गया और परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने को कहा गया। जिन दुकानों में लाइसेंस नहीं पाया गया उन सभी दुकानदारों को 7 दिनों के अंदर फूड लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया है।
विदित हो कि बिना फूड लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के धारा 63 के अंतर्गत 10 लाख तक जुर्माना का प्रावधान है। शहर के विभिन्न दुकानों एवं रेस्टोरेंट में स्पॉट पर हल्दी, समोसा मसाला, पनीर, चटनी, रसगुल्ला के करीब 10 नमूने का रासायनिक जांच किया गया। जांच में सभी सैंपल सही पाए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा केक, पनीर,मसाला, नमकीन इत्यादि के कुल 5 खाद्य नमूने लिए गए हैं, जिन्हें रासायनिक जांच हेतु राजकीय खाद्य जांच प्रयोगशाला रांची भेजा जाएगा। आगामी त्योहारों को देखते हुए मिलावट के विरुद्ध करवाई और तेज की जाएगी और दोषियों पर कड़ी करवाई की जाएगी। करवाई में गिरिडीह थाना से पुलिस बल और खाद्य सुरक्षा कार्यालय के लिपिक मनीष वर्मा, अभिषेक केशरी एवं महाराज मंडल भी मौजूद थे।