रांची: झारखंड सरकार गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चला रही है। इस योजना के तहत राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की कन्याओं को विवाह के अवसर पर 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बचत खाते में दी जाती है।
किन्हें मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ अंत्योदय कार्ड (पीला राशन कार्ड), अन्न योजना कार्ड और गुलाबी या सफेद रंग के राशन कार्ड धारकों की बेटियों को मिलता है। शर्त यह है कि कन्या का नाम राशन कार्ड सूची में दर्ज होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेज़:
- विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र (शादी निमंत्रण कार्ड)
- कन्या का आधार कार्ड
- राशन कार्ड की प्रमाणिकता
नोट : पुनर्विवाह(दुबारा विवाह) की स्थिति में योजना लागू नहीं, पर विधवा विवाह के लिए मान्य
महत्वपूर्ण समयसीमा:
इस योजना के लिए विवाह के एक साल के भीतर आवेदन देना जरूरी है।
सरकार की यह पहल न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत देती है, बल्कि बेटियों के सम्मानपूर्वक विवाह को भी प्रोत्साहित करती है। यदि आपके परिवार की कोई कन्या इस श्रेणी में आती है तो समय रहते इस योजना का लाभ जरूर उठाएं।
अधिक जानकारी और आवेदन के लिए नजदीकी प्रखंड कार्यालय या सरकारी वेबसाइट पर संपर्क करें।

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