रांची: अब झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीते पकड़े जाने पर लोगों को 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘झारखंड तंबाकू संशोधन विधेयक, 2021’ को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह कानून प्रभाव में आ गया है। राजभवन सचिवालय ने इसकी पुष्टि की है।
इससे पहले राज्य में सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने पर मात्र 200 रुपये का जुर्माना लगता था, लेकिन अब यह जुर्माना पांच गुना बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
विधानसभा से 4 साल पहले पास हुआ था बिल
गौरतलब है कि यह संशोधित कानून झारखंड विधानसभा से वर्ष 2021 में पारित हुआ था। उस समय विधायक लंबोदर महतो ने सदन में यह प्रस्ताव रखा था कि पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करने वालों पर 1000 रुपये की बजाय 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए। हालांकि सरकार ने फिलहाल इसे 1000 रुपये तक ही सीमित रखा है।
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थूकने और नाबालिगों को तंबाकू बेचने पर भी सख्ती
राज्य सरकार ने न केवल सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर जुर्माना बढ़ाया है, बल्कि थूकने और नाबालिगों को तंबाकू बेचने को लेकर भी कड़े नियम बनाए हैं। अब कोई भी व्यक्ति यदि सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पकड़ा गया, तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
वहीं, यदि कोई दुकानदार 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू या उससे संबंधित उत्पाद बेचते हुए पाया गया, तो यह एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हुक्का बार पर भी लगा है प्रतिबंध
इससे पहले झारखंड कैबिनेट ने राज्य भर में हुक्का बारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति या संस्थान इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उस पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।