बड़ी खबर: गिरिडीह में सात मिठाई दुकानों की जांच में मानक पर खरे नहीं उतरे! इन प्रतिष्ठानों पर होगी कार्रवाई

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गिरिडीह में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया। इस दौरान, त्योहारों के सीजन में विशेष अभियान चलाते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूने एकत्र किए गए। राज्य खाद्य प्रयोगशाला से प्राप्त 14 नमूनों में से 7 नमूने खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे।

 

विशेष रूप से, बाबा स्वीट्स और शुभम स्वीट्स के लड्डू में मानक से अधिक खाद्य रंग पाए गए, जबकि बाबा सत्तू के नमूने भी सबस्टैंडर्ड श्रेणी में आए। दत्ता स्वीट्स और सुरुचि स्वीट्स के खोआ में वसा की मात्रा मानक से कम पाई गई। इसके अलावा, अभिषेक कुमार और न्यू गुप्ता जनरल स्टोर से लिए गए निमकी और दालमोट के नमूने भी मानक पर खरे नहीं उतरे।

 

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत इन खाद्य कारोबारियों के खिलाफ न्यायनिर्णयन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता के कोर्ट में केस दर्ज कराया जाएगा। इस अधिनियम के तहत, सबस्टैंडर्ड खाद्य नमूनों के लिए अधिकतम “तीन मास तक की अवधि के लिए कारावास तथा तीन लाख रुपए तक  का जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

हालांकि, केशरी मिष्टान, उत्सव मिष्टान, नेमानी स्वीट्स, सुदर्शन स्वीट्स और कुछ अन्य प्रतिष्ठानों के नमूने खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाए गए। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. पवन कुमार ने बताया कि आगामी समय में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरंतर निरीक्षण जारी रहेगा, खासकर त्योहारों के दौरान।