सहारा समूह की विभिन्न कंपनियों में निवेश करने वाले 11.61 लाख से अधिक निवेशकों को जल्द ही उनकी राशि वापस मिलने वाली है। सरकार ने इसके लिए ₹2025.75 करोड़ की राशि जारी करने की घोषणा की है। यह धनराशि उन निवेशकों को लौटाई जाएगी, जिन्होंने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपनी दावेदारी की थी। इससे पहले भी सरकार ₹5000 करोड़ की राशि निवेशकों को वापस कर चुकी है।
लोकसभा में गिरिडीह सांसद के सवाल पर बड़ा खुलासा
गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सहकारी समितियों में जमा धन की वापसी के लिए यह रिफंड पोर्टल 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को उनके आधार लिंक्ड बैंक खातों में सीधे भुगतान किया जा रहा है।
₹50,000 तक की राशि प्राप्त कर चुके निवेशक
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि अब तक प्रत्येक पात्र निवेशक को ₹50,000 तक की राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों को उनकी पूरी जमा राशि वापस दिलाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश और धन वापसी की प्रक्रिया
29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सहारा-सेबी रिफंड खाते में जमा ₹24,979.67 करोड़ में से ₹5000 करोड़ केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक को हस्तांतरित किए जाएं। इस राशि का उपयोग वैध दावों के निपटारे के लिए किया जाना था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक समिति का भी गठन किया है।
सरकार की प्रतिबद्धता – सभी निवेशकों को मिलेगा उनका पैसा
सरकार ने दोहराया है कि वह निवेशकों को उनकी पूरी राशि लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में प्रयास जारी रखेगी। सहकारी मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के साथ समन्वय कर रहा है ताकि सभी वैध निवेशकों को जल्द से जल्द उनका पैसा लौटाया जा सके।
निवेशकों से अपील – जल्द करें दावे दर्ज
सरकार ने निवेशकों से अपील की है कि वे सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपने दावे जल्द से जल्द दर्ज कराएं ताकि उन्हें समय पर उनका पैसा मिल सके।