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गिरिडीह: अवैध राशन कार्ड वालों की खैर नहीं! 20 फरवरी तक करें सरेंडर, वरना कड़ी कार्रवाई के साथ 12% ब्याज वसूली तय

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गिरिडीह: जिले में कुल लगभग 4,26,665 राशन कार्ड धारकों की सूची की समीक्षा की जा रही है। इनमें 3,58,595 पीएच (गुलाबी) कार्डधारक, लगभग 68,062 अंत्योदय (पीला) कार्डधारक और 35,628 ग्रीन कार्डधारक शामिल हैं। झारखंड सरकार ने लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2024 के तहत उन कार्डधारकों को अपात्र घोषित करने का निर्णय लिया है जो निर्धारित अपवर्जन मानकों (Exclusion Criteria) के तहत आते हैं।

किन्हें मिलेगा राशन कार्ड और कौन होगा वंचित?

सरकार द्वारा जारी अपवर्जन मानकों के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों के लोग राशन कार्ड के लिए अयोग्य माने जाएंगे—

1. सरकारी कर्मचारी: भारत सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, विश्वविद्यालय या अन्य स्वायत्त निकायों में कार्यरत परिवार।

2. करदाता: आयकर, व्यवसायिक कर या जीएसटी भुगतान करने वाले परिवार।

3. भूमि स्वामी: जिनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित या 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है।

4. वाहन स्वामी: जिनके पास चार पहिया या इससे अधिक वाहनों का स्वामित्व है।

5. व्यवसायी: सरकार द्वारा पंजीकृत किसी भी उद्यम के स्वामी या संचालक।

6. पक्का मकान: जिनके पास तीन या अधिक कमरों वाला पक्का मकान है।

7. महंगे कृषि उपकरण: जिनके पास 5 लाख रुपये या उससे अधिक लागत वाले मशीन-चालित चार पहिया कृषि उपकरण (जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर) हैं।

गलत सूचना देने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

  • यदि कोई लाभुक गलत जानकारी देकर राशन कार्ड प्राप्त करता है, तो उसके खिलाफ राशन कार्ड निरस्त करने के साथ-साथ अपराध दर्ज किया जाएगा।
  • अनधिकृत राशन की वसूली: बाजार दर पर 12% वार्षिक ब्याज सहित।
  • सरकारी कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई
  • यदि राशन ऑफलाइन लिया गया है तो 15 दिनों में जांच कर कार्रवाई होगी।

20 फरवरी तक स्वयं करें रिपोर्ट, वरना होगी कार्रवाई

जो लोग अपवर्जन मानकों के तहत आते हैं, उन्हें 20 फरवरी 2024 तक अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-वरीय प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को स्वयं जानकारी देनी होगी। निर्धारित समय सीमा तक जानकारी न देने पर अपराध दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की इस कार्रवाई का उद्देश्य राशन कार्ड योजना से अपात्र लोगों को बाहर करना और जरूरतमंदों तक इसका लाभ पहुंचाना है।

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