राशन कार्ड पात्रता: कौन हकदार, कौन नहीं? जानिए पूरी जानकारी

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रांची: झारखंड सहित पूरे देश में सरकार सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए राशन कार्ड जारी करती है। यह कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को राशन देने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन कई लोग अभी भी यह नहीं जानते कि कौन राशन कार्ड के पात्र हैं और कौन नहीं। आइए, इस विषय पर विस्तार से जानते हैं।

कौन पात्र हैं?

सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार, निम्नलिखित लोग राशन कार्ड के लिए पात्र होते हैं:

1. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवार।

2. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत आने वाले परिवार, जिनमें वृद्ध, विकलांग, निराश्रित महिलाएं और बेहद गरीब लोग शामिल हैं।

3. गरीबी रेखा से ऊपर (APL) वाले ऐसे परिवार, जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है।

4. झारखंड सरकार की राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) के लाभार्थी।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब परिवार।

6. दिव्यांगजन, विधवा, वृद्ध पेंशन पाने वाले लोग।

कौन पात्र नहीं हैं?

कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राशन कार्ड के लिए अयोग्य माने जाते हैं:

1. वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी, जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है।

2. आयकर दाता (इनकम टैक्स देने वाले)।

3. पक्के मकान के मालिक, जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और जिनकी अच्छी आर्थिक स्थिति है।

4. चार पहिया वाहन मालिक (टैक्सी या व्यावसायिक वाहन को छोड़कर)।

5. बड़े किसान, जिनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है।

6. ऐसे परिवार, जिनका मासिक बिजली बिल ₹10,000 से अधिक आता हो।

7. जो पहले से अन्य किसी सरकारी खाद्य योजना का लाभ ले रहे हैं।

राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

राशन कार्ड के लिए आवेदन खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की वेबसाइट या नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) पर जाकर किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जैसी जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

फर्जी कार्ड वालों पर होगी कार्रवाई

सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि कोई अपात्र व्यक्ति गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे सरकारी लाभ वापस करना होगा।

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