झारखंड में शिक्षकों की भारी कमी पर हाईकोर्ट सख्त, 26,000 पदों पर जल्द बहाली का आदेश

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झारखंड की स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को राज्य में 26,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गिरती स्थिति और शिक्षक अभाव को मुद्दा बनाया गया था।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जब लंबे समय से हजारों पद रिक्त पड़े हैं, तो अब तक बहाली प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की गई? कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए रिपोर्ट तलब की है और कहा है कि बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

राज्य के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों की स्थिति विशेष रूप से दयनीय है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक ही शिक्षक पूरे स्कूल का संचालन कर रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि जल्द ही विज्ञापन जारी कर बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं, शिक्षा विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कोर्ट के इस हस्तक्षेप का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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