गिरिडीह: खोरीमहुआ अनुमंडल प्रशासन ने क्षेत्र के सभी निजी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा अभिभावकों से अनाधिकृत शुल्क वसूली के मामलों पर सख्ती बरतते हुए निर्देश जारी किया है। अनुमंडल पदाधिकारी श्री अनिमेश रंजन ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 तथा सीबीएसई द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जारी निर्देश के अनुसार, खोरीमहुआ अनुमंडल अंतर्गत संचालित सभी निजी, सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि वे पुनः नामांकन (री-एडमिशन), यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री के नाम पर छात्रों या उनके अभिभावकों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि न वसूलें।
एसडीओ रंजन ने कहा कि कई विद्यालयों द्वारा अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जिससे खासकर निम्न एवं मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बच्चों की पढ़ाई जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को बोझ नहीं, अधिकार बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, और इस दिशा में किसी भी तरह की मनमानी सहन नहीं की जाएगी।
प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन को आगाह किया है कि यदि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उनके खिलाफ विधि-सम्मत कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।