गिरिडीह में भाई की हत्या का मामला, पेट्रोल छिड़ककर लगाई थी आग, कोर्ट ने सुनाया उम्रकैद का फैसला…

Share This News

गिरिडीह: सरिया थाना क्षेत्र के कोयरीडीह गांव में सगे भाई की निर्मम हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ हरिओम कुमार की अदालत ने यह सजा सुनाते हुए दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

कोर्ट ने कोयरीडीह गांव निवासी अजय राम को अपने छोटे भाई विजय राम की हत्या का दोषी करार दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े सभी साक्ष्यों और गवाहों को प्रस्तुत करते हुए यह साबित कर दिया कि 20 सितंबर 2023 को अजय ने पेट्रोल डालकर अपने ही भाई को आग के हवाले कर दिया था, जिससे विजय बुरी तरह झुलस गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

 

घटना के बाद मृतक की पत्नी ने सरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया कि अजय और विजय दोनों सगे भाई थे और पहले साथ मिलकर पेट्रोल-डीजल का कारोबार करते थे। लेकिन कुछ समय पहले आपसी सहमति से घर और दुकान का बंटवारा कर लिया गया था। दोनों की दुकानें अगल-बगल में ही थीं।

घटना वाले दिन एक ग्राहक पेट्रोल लेने आया था, जिस पर दोनों भाइयों के बीच पहले कहासुनी हुई। इसके बाद अजय ने अपनी पत्नी ज्योति देवी के साथ मिलकर विजय पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। यह पूरी घटना कोर्ट में गवाहों और सबूतों के माध्यम से प्रमाणित हुई।

अजय राम के वकील ने कोर्ट से दया की अपील करते हुए कहा कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और उसे न्यूनतम सजा दी जाए। लेकिन सरकारी वकील ने इसे समाज के लिए गंभीर और जघन्य अपराध बताते हुए सख्त सजा की मांग की।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अजय राम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी।

मामले में अजय की पत्नी ज्योति देवी भी आरोपी है, जो घटना के बाद से फरार चल रही थी। पुलिस ने 18 मई 2025 को उसे पचंबा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ज्योति देवी के खिलाफ भी अलग से मामला दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया जारी है।

न्यायालय के इस फैसले को क्षेत्र में न्याय की जीत माना जा रहा है। ग्रामीणों ने भी कोर्ट के इस निर्णय पर संतोष जताया है और उम्मीद जताई है कि इससे समाज में एक कड़ा संदेश जाएगा।

Related Post