धनवार में विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मोबाइल लोक अदालत सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित…

विधिक सेवा प्राधिकार गरीब, वंचित और पीड़ितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराता है।

Abhimanyu Kumar
2 Min Read
Highlights
  • धनवार में मोबाइल लोक अदालत सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
  • जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) गिरिडीह द्वारा कार्यक्रम आयोजित
  • पैनल अधिवक्ता प्रियांशु शेखर और अमित कुमार ने दी कानूनी जानकारी
  • गरीब, वंचित, दिव्यांग और महिलाओं को मिल रही मुफ्त कानूनी सहायता
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गिरिडीह: सोमवार को धनवार प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) गिरिडीह की ओर से मोबाइल लोक अदालत सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता प्रियांशु शेखर और अमित कुमार ने उपस्थित लोगों को विधिक अधिकारों और योजनाओं की जानकारी दी।

अपने संबोधन में अधिवक्ता प्रियांशु शेखर ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकार की स्थापना 1987 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य अदालतों पर मुकदमों का भार कम करना तथा समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को निःशुल्क न्याय प्रदान करना है।

उन्होंने बताया कि प्राधिकार स्थायी लोक अदालत, मासिक लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत और विशेष अभियान के माध्यम से बड़ी संख्या में मामलों का समाधान कर रहा है। बिजली, वन, उत्पाद आदि विभागों से जुड़े सैकड़ों लंबित वादों का निष्पादन लोक अदालतों के माध्यम से संभव हो रहा है।

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प्रियांशु शेखर ने कहा कि फ्रंट कार्यालय, पैनल अधिवक्ता और पीएलवी (पैरा लीगल वॉलेंटियर) के माध्यम से पिछड़े, वंचित, दिव्यांग और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

प्राधिकार न सिर्फ निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराता है, बल्कि दुर्घटना और यौन अपराध जैसे मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का भी काम करता है।

इस मौके पर पीएलवी सुरेश कुमार यादव, अरविंद कुमार, कुश कुमार, प्रदीप ठाकुर, नंदलाल, लालजीत समेत कई अन्य लोग मौजूद थे।

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