SIR को लेकर डीसी रामनिवास यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 19 अक्टूबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

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गिरिडीह: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SIR से जुड़ी प्रक्रिया, प्राप्त आवेदनों और आगे की कार्रवाई की जानकारी दी।

डीसी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित थी। प्राप्त दावों और आपत्तियों के आधार पर नोटिस एवं उनके निस्तारण की प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। इसके बाद 19 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

जिले में 18.36 लाख से अधिक मतदाता

डीसी ने बताया कि गिरिडीह जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,586 मतदान केंद्र हैं। इन केंद्रों पर कुल 18,36,997 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 9,47,355 पुरुष, 8,89,618 महिला और 24 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।

प्रपत्र-6 के 39,458 आवेदन प्राप्त

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 6 अगस्त से 14 सितंबर तक प्रपत्र-6 के माध्यम से कुल 39,458 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 1,230 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं, जबकि दो मामलों में नाम शामिल किए जाने की प्रक्रिया दर्ज की गई है। इस अवधि में किसी आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया गया है।

विधानसभा क्षेत्रवार प्राप्त आवेदनों में धनवार से 6,423, बगोदर से 10,404, जमुआ से 5,455, गांडेय से 5,369, गिरिडीह से 4,976 और डुमरी से 6,831 आवेदन शामिल हैं।

नाम जोड़ने से लेकर सुधार तक के लिए अलग-अलग प्रपत्र

डीसी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6, किसी नाम के विलोपन के लिए प्रपत्र-7 और नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए प्रपत्र-8 का इस्तेमाल किया जाता है। मतदान केंद्र में आवश्यक परिवर्तन के लिए भी निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रपत्र-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक, जो संबंधित क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे प्रपत्र-6 के माध्यम से नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

डीसी रामनिवास यादव ने लोगों से SIR को लेकर फैल रही किसी भी अफवाह, भ्रम या अपुष्ट सूचना पर ध्यान नहीं देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से संबंधित जानकारी के लिए नागरिक अपने BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क करें और केवल अधिकृत माध्यमों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से जुड़े प्रत्येक आवेदन, दावा और आपत्ति की जांच निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना है। डीसी ने पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जांचने तथा जरूरत पड़ने पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करने की अपील की।