झारखंड में दीपावली और छठ पर केवल 2 घंटे की आतिशबाजी की अनुमति…

Niranjan Kumar
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रांची: झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली, छठ और गुरु पर्व के अवसर पर आतिशबाजी के लिए निर्धारित समय सीमा का ऐलान किया है। अब इन प्रमुख पर्वों के दौरान केवल दो घंटे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। वहीं, क्रिसमस और नववर्ष के जश्न के लिए मात्र 35 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह दिशा-निर्देश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा पारित आदेशों के आधार पर तैयार किए हैं। इसके मुताबिक, दीपावली की रात को केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। छठ पर्व के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी, जबकि गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। क्रिसमस और नए साल पर आतिशबाजी के लिए 31 दिसंबर की रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

रांची में ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट का सख्त आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। 16 अक्टूबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शहर में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही, ध्वनि प्रदूषण की शिकायत दर्ज कराने वालों की पहचान को गोपनीय रखने की भी सख्त हिदायत दी गई है। कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

वायु गुणवत्ता के आधार पर आतिशबाजी के मानदंड

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उन शहरों में आतिशबाजी के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं, जहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक या अच्छी है। इन शहरों में केवल निर्धारित समय के दौरान ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। पटाखों की बिक्री को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में अब 125 डेसीबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी।

साइलेंट जोन में पटाखों पर प्रतिबंध

साइलेंट जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 100 मीटर की परिधि के भीतर आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साफ किया है कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

 

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