नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) केंद्र सरकार की प्रमुख और महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देशभर के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को सीधी आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जो तीन किस्तों में उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपये की राशि दी जाती है, जिससे वे खेती-किसानी से जुड़े खर्चों को आसानी से वहन कर सकें।
यह योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी और तब से अब तक लगातार किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। अब तक सरकार इस योजना के तहत कुल 19 किस्तों का वितरण सफलतापूर्वक कर चुकी है। अब किसान बेसब्री से 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं।
सवाल: क्या एक ही घर के सभी सदस्य इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या एक ही परिवार के सभी सदस्य पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके जवाब में सरकार के दिशानिर्देश साफ तौर पर कहते हैं कि यह लाभ व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि किसान परिवार को दिया जाता है।
योजना के अनुसार ‘किसान परिवार’ की परिभाषा में पति, पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही परिवार में केवल एक सदस्य को ही योजना का लाभ मिलेगा, और वही व्यक्ति होगा जिसके नाम से कृषि योग्य भूमि रजिस्टर्ड है।
किन्हें नहीं मिलता योजना का लाभ?
यदि किसी किसान के परिवार में कोई सदस्य आयकर दाता है, या फिर वह कोई संवैधानिक पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी अथवा पेंशनधारी है, तो ऐसे परिवार इस योजना के लिए अयोग्य माने जाते हैं। इसके अलावा जो किसान अपनी जमीन को कृषि के अलावा अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाते हैं, उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलता।