वाराणसी के श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है।
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जज ने जैसे ही आदेश दिया, हर-हर महादेव के नारे लगने लगे। इस मामले में याचिकाकर्ता महिलाओं का कोर्ट परिसर में स्वागत किया गया। सभी पक्षकार और वकील कोर्ट रूम में मौजूद रहे। जज का फैसला करीब 15 से 17 पेज का है। अदालत परिसर से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे।
कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष की महिला याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने खुशी से सराबोर होकर कहा, ‘आज पूरा भारत खुश है। सभी हिंदू भाइयों और बहनों से अपील है कि आज घर में दिया जरूर जलाएं।’
मुझे गर्व है कि मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार के रूप में कार्यरत हुं, गिरिडीह व्यूज के माध्यम से दबे,कुचले,शोषित,पीड़ितों का आवाज बनकर आप सभी का सेवा करने का सौभाग्य मिला है।