मुहर्रम पर्व-2020 के मद्देनजर उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक का संयुक्त आदेश


उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त आदेश जारी कर जानकारी दी गई कि आगामी मुहर्रम-2020 एवं करमा का त्योहार दिनांक 30.08.20 को चंद्रमा के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मनाया जाएगा। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुहर्रम के अवसर पर जिले के विभिन्न अखाड़ा/जुलूस/मेला/मंच आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा। एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु जुलूस/अखाड़ा/मेला/मंच जैसे गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता होती है। इस वर्ष कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने की अनुमति दी गई है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से सामाजिक दूरी, फेस मास्क एवं कोविड-19 नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। जिससे मुहर्रम पर्व शांतिपूर्वक गुजरे एवं सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। 1. सभी थाना प्रभारी अपने-अपने स्तर से सभी संवेदनशील स्थानों पर चौकीदार/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे। 2. मोहर्रम 2020 के अवसर पर जिला स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है जो दिनांक 29.08.20 से 31.08.20 के पूर्वाहन तक कार्यरत रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष एवं अनुमंडलीय नियंत्रण कक्ष का स्थान एवं दूरभाष संख्या में निम्न प्रकार है:- जिला नियंत्रण कक्ष:- 06532-228829 खोरी महुआ नियंत्रण कक्ष:- 7766081647, 9430187766 डुमरी नियंत्रण कक्ष:- 9431313378, 9102292679 बगोदर नियंत्रण कक्ष:- 9431394384, 9572940317 जिला नियंत्रण कक्ष में दंडाधिकारियों की समय सारणी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा अलग से निर्गत की जाएगी। जिला नियंत्रण कक्ष में श्री आलोक कुमार, निदेशक लेखा प्रशासन एवं सेवा नियोजन डीआरडीए तथा वरीय पुलिस पदाधिकारी, श्री विनोद रवानी पुलिस उपाधीक्षक-1 रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय दंडाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल के नियंत्रण कक्ष से खैरियत प्रतिवेदन प्राप्त कर जिला का समेकित खैरियत प्रतिवेदन उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को प्रतिदिन संध्या 6:00 तक उपलब्ध कराया जाएगा। 3. विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी/पुलिस सशस्त्र बल एवं लाठी पार्टी की प्रतिनियुक्ति की गई है। 4. सभी अनुमंडल पदाधिकारी के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होंगे। अनुमंडल स्तर पर शांति समिति का गठन कर शांति बनाए रखने हेतु शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक करना सुनिश्चित करेंगे। 6. संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने अपने अधीनस्थ थाना में गतिशील रहकर विधि व्यवस्था संधारण करेंगे। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने प्रतिनिधि स्थान पर बने रहेंगे। और उक्त तिथि तक प्रतिदिन खैरियत प्रतिवेदन संध्या 5:00 बजे तक जिला नियंत्रण कक्ष को भेजना सुनिश्चित करेंगे। 7. सिविल सर्जन मुहर्रम पर्व के अवसर पर सभी रेफरल अस्पताल/सभी प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र/स्वास्थ्य उप केंद्र एवं जिला स्थित सदर अस्पताल में डॉक्टर, नर्स एवं अन्य चिकित्सा कर्मी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही यथोचित मात्रा में दवा भी संबंधित अस्पतालों में उपलब्ध कराएंगे तथा जिला नियंत्रण कक्ष एवं अनुमंडल स्तरीय नियंत्रण कक्ष में आपात स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था करेंगे। 8. किसी प्रकार की तनाव की स्थिति उत्पन्न होने पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा धारा 144/107 सीआरपीसी द्वारा प्रतिबंध की कारवाई की जाए एवं शांति भंग करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। 9. उत्पाद अधीक्षक जिले में शराब की दुकानों को दिनांक 30.08.20 को बंद करने का आदेश अपने स्तर से निर्गत करेंगे। 10. जिला नजारत उप समाहर्ता मुहर्रम पर्व के अवसर पर गश्ती दल दंडाधिकारियों हेतु वाहनों में ईंधन की आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेंगे। 11. सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबंधित जानवरों का आवागमन पर विशेष निगरानी रखेंगे एवं उसकी सघन जांच तथा यातायात नियमों का सख्ती से पालन करेंगे। 12. पुलिस पदाधिकारी संपूर्ण थाना क्षेत्र में निगरानी रखेंगे और यदि किसी स्थान से विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त हो तो तुरंत उस स्थान पर नियंत्रण पाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। 13. मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी थाना प्रभारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी संवेदनशील स्थानों का दौरा करेंगे और हर हालात में शांति समिति की बैठक करेंगे जिसमें दोनों समुदाय के लोग उपस्थित रहेंगे। 14. सभी थाना प्रभारी अपने-अपने सभी संवेदनशील स्थानों पर सतर्कता बरतेंगे। 15. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थाना प्रभारी नियमित रूप से संयुक्त खैरियत प्रतिवेदन जिला नियंत्रण कक्ष को भेजना सुनिश्चित करेंगे। 16. अधिष्ठान अग्निशमन विभाग 1. जिला नियंत्रण कक्ष में एक 2. डुमरी अनुमंडल में एक 3. बगोदर अनुमंडल में एक अग्निशमन सेवा की वाहन की प्रतिनिधि दिनांक 29.08.20 के अपराह्न से करना सुनिश्चित करेंगे। 17. कार्यपालक अभियंता, विद्युत उत्तरी एवं दक्षिणी, मोहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराएंगे। 18. परिचारी प्रवर पुलिस केंद्र, गिरिडीह उपरोक्त तालिका में अंकित लाठी बल को बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट एवं केनशील्ड के साथ प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। सभी थाना प्रभारी सशस्त्र बल को बीपी जैकेट, हेलमेट अपने थाना स्तर से देना सुनिश्चित करें।


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