उपायुक्त द्वारा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड एवं राशन वितरण से संबंधित समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया गया


 

 15 नवंबर से सफलतापूर्वक झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया जाएगा:- उपायुक्त

17 से 30 सितंबर, 2020 तक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से लाभुक कर सकते हैं आवेदन:-  उपायुक्त

 गिरिडीह जिला अंतर्गत राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 111198 लाभुकों को आच्छादित किया जाएगा:- उपायुक्त

आज दिनांक 19.09.2020 को समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 15 नवंबर से राज्य में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाना है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर 2020 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिले के अनाच्छादित लाभुकों को ग्रीन राशन कार्ड देने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिले के 86.48% ग्रामीण आबादी एवं 69% शहरी आबादी को आच्छादित किए जाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है जिसके अन्तर्गत लाभुकों का गुलाबी कार्ड या पीला राशन कार्ड बनाया जाता था। अंत्योदय अन्न योजना जिसके अंतर्गत लाभुकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से वितरित किया जाता है। साथ ही गरीब लोगों को मासिक सब्सिडी वाले 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रिक्ती उपलब्ध कराई गई है जिसके विरुद्ध नए राशन कार्ड के लाभार्थियों को जोड़ा जा सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरिडीह जिले के अनाच्छादित सुपात्र 111198 लाभुकों को राज्य सरकार के मापदंड पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है। इस योजना के तहत सभी सुपात्र लाभुकों को प्रति लाभुक 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड के माध्यम से किए जा सकते हैं।  उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक लाभुकों को इंक्लूजन एवं एक्सक्लूजन के आधार पर आवेदन देना है। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में वैसे सभी व्यक्ति जो किसी सरकारी सेवा के अंतर्गत कार्य करते हैं, या फिर जिनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है, 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है, जिनके पास दो पहिया वाहन है, पक्का मकान है आदि मापदंड के तहत लाभार्थी शामिल हैं जिनके चयन हेतु मानक निर्धारित किए गए हैं जो विभागीय अनुसार समावेशन एवं अपवर्जन मानकों पर आधारित है और जो लोग इसमें नहीं है, खास तौर पर बीमारी से ग्रस्त है, भिखारी है, विधवा है, वैसे व्यक्ति उक्त मानकों के आलोक में किसी भी प्रखंड कार्यालय/प्रखंड आपूर्ति कार्यालय/पंचायत स्तरीय कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। सुविधा व त्रुटि रहित आवेदन हेतु प्रयास करें कि ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें। लाभार्थियों को शहरी स्थानीय निकायों, जिला, ब्लाक और पंचायत स्तरों में वार्ड के आधार पर अलग किया जाएगा और उनके नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे। इसके अलावा संबंधित योजना अंतर्गत ऑनलाइन मोड के तहत विभागीय पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in एवं www.jharkhand.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।

उपायुक्त ने कहा कि प्रखंड कार्यालय/प्रखंड आपूर्ति कार्यालय एवं पंचायत स्तरीय कार्यालय में प्राप्त सभी आवेदनों को योग्यता के आधार पर छटनी की जाएगी। जितने भी योग्य आवेदन प्राप्त होते हैं उन सभी आवेदनों को पंचायत समिति के द्वारा प्राथमिकता सूची में वर्णित मानकों के आधार पर क्रमवार तैयार की जाएगी। जिसके तहत सबसे पहले आदिम जनजाति परिवार, विधवा/ट्रांसजेंडर, 40% या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति, कैंसर/एड्स/व अन्य असाध्य रोग से ग्रसित, अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति एकल परिवार, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके पश्चात रीक्ती से डबल की संख्या में लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा और आपत्तियां मंगाई जाएगी। पुन: पंचायत स्तर पर मुखिया या वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर आपत्तियों पर विचार की जाएगी और किसी नए नाम को जोड़ना या हटाने पर निर्णय लिया जायेगा। इसके अलावा उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत उपरोक्त बिंदुओं का प्रचार प्रसार अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें। साथ ही संबंधित प्रखंडों के पंचायत सेवक जनप्रतिनिधियों/पंचायत सचिव एवं जनसेवक की अध्यक्षता में एक जांच टीम का गठन कर 5 शिक्षक एवं पांच आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों का स्क्रुटनाइजेशन किया जाएगा तथा सुनियोजित तरीके से पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। 15 नवंबर 2020 से सफलतापूर्वक झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया जाएगा। इसमें प्रत्येक लाभुक की मुखिया को महिला होना है, अगर किसी परिवार में कोई महिला नहीं है तभी वहां पुरुष मुखिया हो सकते हैं। इस कार्य हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया है। सभी आवेदक निर्धारित स्थलों पर अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। निर्धारित समय अनुसार सभी जांच कमेटी उक्त कार्य का ससमय निष्पादन करेंगे ताकि झारखंड राज्य खाद्य योजना को 15 नवंबर 2020 से सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। 

*■ वन नेशन वन राशन कार्ड से ज्यादा संख्या में प्रवासी श्रमिक लाभान्वित होंगे:- उपायुक्त…*

उपायुक्त ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल के तहत पात्र लाभार्थी एक राज्य से अन्य राज्य में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपने पात्र अनाज का लाभ उठा सकते हैं। वन नेशन एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य है कि राज्य में फर्जी राशन कार्ड को रोकने में मदद मिलेगी तथा इस योजना के लागू होने के पश्चात किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस योजना से प्रवासी मजदूर ज्यादा संख्या में लाभान्वित होंगे। 

*■ गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत संचालित योजनाओं में तेजी लाते हुए जल्द से जल्द पूर्ण करें:- उपायुक्त…*

समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं व अन्य विभागीय योजनाओं में जिले के प्रवासी श्रमिकों को प्रथम प्राथमिकता देते हुए अधिकाधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध करा कर उन्हें लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिले में चल रहे केंद्र सरकार द्वारा संचालित गरीब किसान कल्याण रोजगार योजना का साप्ताहिक समीक्षा कर पोर्टल पर सभी योजनाओं के कार्यों का अद्यतन एमआईएस एंट्री एवं फोटो अपलोड करते हुए लक्ष अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। इसके अलावा उपायुक्त ने 15वें वित्त आयोग योजना के अंतर्गत प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सभी सरकारी भवनों एवं आंगनबाड़ी केंद्र आदि में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। तथा गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत संचालित अन्य विभिन्न योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राथमिक अथवा उत्क्रमित एवं उच्च विद्यालयों में विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन के लिए राशन को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। मध्याह्न भोजन के लिए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालयों तक राशन ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ उपायुक्त द्वारा ई-पॉस मशीन के संबंध में चर्चा करते हुए जानकारी दी गई कि कुल 2006 में से 49 E-Pos ऑफलाइन है। इस संबंध में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि शेष E-POS मशीन को जल्द से जल्द ऑनलाइन करते हुए लाभुकों को इसके तहत लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। बैठक के पश्चात उपायुक्त के द्वारा सभी इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के मीडिया बंधुओं के साथ प्रेस वार्ता कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित जानकारी साझा किया गया। 

बैठक में इनकी रहीं उपस्थिति

समाहरणालय सभागार कक्ष में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त,  प्रशिक्षु आईएएस, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सभी इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के मीडिया बंधु व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

*#ज़िला प्रशासन गिरिडीह।*

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