गिरिडीह अनुमंडल में खाद्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के लिए अभियान चलाया जा रहा है, अनुमंडल कार्यालय में दिनांक 07.09.20 से 11.09.20 तक ऑनलाइन आवेदन के लिए कैंप का आयोजन किया गया है:- उपायुक्त…
अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह के द्वारा जानकारी दी गई कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत किसी भी प्रकार के खाद्य व्यापार शुरू करने से पहले भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के द्वारा खाद्य लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक होता है। बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने पर 05 लाख तक जुर्माना एवं छह माह तक का कारावास का प्रावधान है। गिरिडीह अनुमंडल में खाद्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अतः सभी खाद्य कारोबारियों यथा खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, मैन्यू फ्रैक्चर, मीट मछली दुकान, वधशाला, मिठाई दुकान, होटल, रेस्टुरेंट, फूड सप्लीमेंट बेचने वाले दवा दुकान, अल्कोहलिक पदार्थ की दुकान, कैटरर, कैंटीन एवं मेस, ट्रांसपोर्टर, डेयरी यूनिट, दूध विक्रेता, फल सब्जी के दुकान, स्ट्रीट फूड वेंडरड को सूचित किया गया कि दिनांक 07.09.20 से दिनांक 11.09.20 तक ऑनलाइन आवेदन के लिए कैंप का आयोजन किया गया है।
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अतः ऐसे खाद्य कारोबारी जिनका वार्षिक रिटर्न 12 लाख से कम है उन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। जिसके लिए दिनांक 7, 8 एवं 9 सितंबर 2020 को अनुमंडल कार्यालय गिरिडीह में आकर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें। बारह लाख से अधिक वार्षिक रिटर्न वाले खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस की आवश्यकता है। जिसके लिए दिनांक 10 एवं 11 सितंबर 2020 को अनुमंडल कार्यालय, खाद्य सुरक्षा शाखा गिरिडीह में आकर सुबह 10 बजे से 03 बजे के बीच अपना आवेदन जमा करा दें। आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए खाद्य सुरक्षा शाखा से जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।
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