खाद्य सुरक्षा योजना के लिए दिनांक 17 से 30 सितंबर, 2020 तक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से कर सकते हैं आवेदन


 गिरिडीह जिला अंतर्गत राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 111198 लाभुकों को आच्छादित किया जाएगा:- उपायुक्त


उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि सरकार के अवर मुख्य सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड, रांची के निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से गिरिडीह जिले की अनाच्छादित सुपात्र 111198 लाभुकों को राज्य सरकार के मापदंड पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनुदानित दर पर खाद्यान्न (चावल) उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमा की दर से वितरित किया जाएगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित लाभुकों को अच्छादित किया जाना है। जिनके चयन हेतु मानक निर्धारित किए गए हैं, जो विभागीय अनुसार समावेशन एवं अपवर्जन मानकों पर आधारित है। उक्त मानकों के आलोक में प्राप्त होने वाले आवेदन का प्रपत्र ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में समर्पित किया जाएंगे। यह आवेदन प्रपत्र विभागीय पोर्टल www.aahar. Jharkhand.gov.in एवं www. jharkhand.gov.in

से भी प्राप्त किया जा सकता है। 

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिले की 86.48% ग्रामीण आबादी एवं 60.20% शहरी आबादी को आच्छादित किए जाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। वर्तमान में अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 99% लाभुकों को आच्छादित किया जा चुका है। 

2. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें वृद्धि अगली जनगणना आंकड़ों के आधार पर संभव है। राज्य की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर 22.3% है। स्मृति दर के आलोक में जिले की वर्तमान जनसंख्या में वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा सकता है।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित जिले के 111198 सुपात्र लाभुकों को प्रति लाभुक 5 किलोग्राम खाद्यान्न  (चावल) प्रतिमाह 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध किए जाने का निर्णय लिया गया है।

इस योजना का क्रियान्वयन दिनांक 15.11.20 से होना सुनिश्चित है, जिसके आलोक में निम्नांकित समय-सारणी के अनुसार विभिन्न चरणों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाना है:

1. इस योजना के अंतर्गत जिले के गरीब लोगों को सरकार द्वारा अनुदानित दर पर प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। 

2. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 30.09.20 तक निर्धारित किया गया है।

3. दिनांक 01.10.20 से 10.10.20 तक प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जांच की जानी है।

4. प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जांच 10.10.20 तक कर लिए जाने के पश्चात प्रासंगिक संकल्प के दिशा निर्देश के आलोक में प्रारूप प्राथमिकता सूची का प्रकाशन दिनांक 11.10.20 से 15.10.20 तक कर लिया जाएगा।

5. प्रारूप प्राथमिकता की सूची के प्रकाशन के पश्चात दिनांक 15.10.20 से दिनांक 21.10.20 तक आपतियो के आमंत्रण हेतु समयावधि निर्धारित किया गया है।  

6. आपत्ति निष्पादन की अवधि दिनांक 21.10.20 से दिनांक 31.10.20 तक निर्धारित किया गया है।

7. प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन की अवधि दिनांक 01.11.20 से दिनांक 10.11.20 तक निर्धारित किया गया है।

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सुपात्र लाभुकों की प्राथमिकता सूची निम्न वर्णित मानकों के आधार पर क्रमवार तैयार की जाएगी

आदिम जनजाति परिवार, विधवा/परित्यक्ता /ट्रांसजेंडर, 40% या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति, कैंसर, एड्स, कुष्ठ व अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति, अकेले रहने वाले, वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति एकल परिवार तथा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति व अन्य शामिल हैं। 

किसी एक श्रेणी के अंतर्गत सुपात्र आवेदकों को उनकी जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले आवेदकों को पारंपरिक प्राथमिकता देते हुए तय की जाएगी। 


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