स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से संबंधित उपायुक्त द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक की गई


 आज दिनांक 29.09.2020 को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान गिरिडीह जिले के गैर सरकारी निजी विद्यालयों की मान्यता पर विचार-विमर्श किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गिरिडीह जिले के 13 विद्यालयों को मान्यता देने का निर्णय लिया गया है। जांचोंपरांत अनुशंसित निजी विद्यालय जिनकी मान्यता पर निर्णय लिया गया है जो कि इस प्रकार हैं:- 1. बी.एन.एस. डी.ए.बी. पब्लिक स्कूल, गिरिडीह, 2. सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बरगंडा, गिरिडीह, 3. प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल, पांडेयडीह, सिरसिया, 4. ट्रांक्यूनल इंटरनेशनल सिकादरडीह, गिरिडीह, 5. संत जोसेफ स्कूल लखारी, पचम्बा, गिरिडीह, 6. लाल बिहारी महतो डीवाइन पब्लिक स्कूल, नईटांड़, 7. L.N.P पब्लिक स्कूल, बेंगाबाद, गिरिडीह, 8. जीनियस पब्लिक स्कूल, जमुआ, 9. संत जोसेफ स्कूल टीकामगहा, जमुआ, 10. सर्वोदय शिक्षालय सिहोंडीह, कोदंबरी, गिरिडीह, 11. प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल, डुमरी, 12. संत मेरी पब्लिक स्कूल, सरिया, 13. श्री राम कृष्णा डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, सरिया। 

उपायुक्त द्वारा गैर सरकारी निजी विद्यालयों की मान्यता पर विचार जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति के अनुसार किया गया। इस कार्य हेतु जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति का गठन किया गया है जिसमें अध्यक्ष के रूप में उपायुक्त तथा सदस्य के रूप उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सदस्य सचिव के रूप में जिला शिक्षा अधीक्षक तथा सदस्य के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत चार विधायक सांसद सदस्य के रूप में है। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से 13 गैर सरकारी निजी विद्यालयों की मान्यता देने हेतु निर्णय लिया गया। 

बैठक में इनकी रही उपस्थिति

बैठक में मुख्य रूप से माननीय विधायक गिरिडीह, माननीय विधायक, गांडेय, माननीय विधायक बगोदर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।


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