कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार शांतिपूर्ण व आपसी सौहार्द के साथ मनाएं त्योहार :- उपायुक्त


 

आज दिनांक 20.10.2020 को दुर्गा पूजा के मद्देनजर विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में पूजा समिति के सदस्यों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कोविड-19 के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत दुर्गा पूजा/दशहरा त्योहार मनाने पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में उपायुक्त ने जिले वासियों को दुर्गा पूजा/दशहरा त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए सरकार द्वारा जारी एसओपी/गाइडलाइन के आधार पर शांतिपूर्ण एवं आपसी सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। उपायुक्त ने दुर्गा पूजा 2020 के आयोजन को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा- निर्देश से सभी पूजा समिति के सदस्यों को अवगत कराते हुए सबकी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु अपील की। उन्होंने विभिन्न पूजा समिति के सदस्यों से आम नागरिकों को त्योहार के दौरान भीड़ न लगाने हेतु पहल करने की अपील की। साथ ही त्यौहार के दौरान विधि व्यवस्था सहित विद्युत, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, साफ-सफाई इत्यादि दुरुस्त करने हेतु निदेश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि दुर्गा 

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पूजा के अवसर पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराते हुए भीड़-भाड़ नहीं लगाने, अपराध पर निगरानी रखने, लॉ एंड आर्डर पर विशेष ध्यान देने, विद्युत व्यवस्था एवं पेयजल आपूर्ति आदि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। इसके अलावा उपायुक्त ने सभी पूजा समिति के सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा/दशहरा पर्व के दौरान शहर की साफ सफाई, विद्युत, पेयजल की आपूर्ति वाह स्ट्रीट लाइट की उपयोगिता सुनिश्चित कराई जा रही है। साथ ही शहर के आसपास के जिन क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मती की आवश्यकता है उन्हें मरम्मती कराने हेतु संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त शहर के सभी पुलिया/नाली निर्माण कार्य को दुर्गा पूजा से पूर्व निश्चित रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा टुंडी रोड में स्ट्रीट लाइट व अनाउंसमेंट के लिए खासा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है।

दशहरा/दुर्गा पूजा के अवसर पर निम्न मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा :- उपायुक्त…

बैठक में उपायुक्त ने पूजा समिति के सदस्यों एवं संबंधित अधिकारियों को दुर्गा पूजा को लेकर सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया भक्तों द्वारा दुर्गा पूजा का त्यौहार छोटे पंडाल/मंडप में पारंपरिक रूप से जनता की सहभागिता के बिना घर में मनाया जाए। पूजा का प्रदर्शन छोटे पंडालों/मंडलों में किया जाए। दुर्गा पूजा पंडाल को सुरक्षा के दृष्टिकोण से चारों तरफ से घिरा रहना आवश्यक है। दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कोई थीम पर आधारित नहीं होगा। दुर्गा पूजा पंडाल के आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का लाइटिंग डेकोरेशन वर्जित है। दुर्गा पूजा पंडाल के क्षेत्र में स्वागत द्वार अथवा तोरण द्वार का निर्माण की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थान को छोड़कर पूजा पंडाल का पूरा क्षेत्र हवादार होना आवश्यक होगा। मां दुर्गा की प्रतिमा 4 फीट या उससे कम होगी। सार्वजनिक उद्घोषणा (माइक से पब्लिक का संबोधन) प्रणाली का उपयोग वर्जित होगा। दुर्गा पूजा के अवसर पर किसी भी तरह का मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। दुर्गा पूजा पंडाल के पूरे क्षेत्र में खाने-पीने के सामान का स्टॉल/ठेला/खोमचा लगाने की अनुमति नहीं है। दुर्गा पूजा पंडाल में आयोजकों, पुजारियों एवं पंडाल के सदस्य कर्मियों कीय एक समय में 7 से अधिक की संख्या की अनुमति नहीं है। मूर्ति विसर्जन का जुलूस की अनुमति नहीं है। विसर्जन हेतु जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। पूजा पंडाल के पूरे क्षेत्र में संगीत का कोई मनोरंजक/सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है। सामुदायिक भोज, प्रसाद, भोग आदि का आयोजन की अनुमति नहीं है। पूजा आयोजन समिति अथवा आयोजकों के द्वारा किसी भी प्रकार का आमंत्रण नहीं दिया जाएगा। पूजा पंडाल के उद्घाटन हेतु जन समारोह या कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक स्थलों पर गरबा, डांडिया कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं है। रावण पुतला दहन कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर करने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक स्थलों पर चेहरे पर फेस कवर अथवा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर स्वयं प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य हैं। पूजा पंडाल में उपस्थित होने वाले लोगों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल यथा सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के संबंध में केंद्र व राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। पूजा के दौरान पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करें ताकि आमजनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकें। पूजा पंडाल के आयोजकों को सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा लागू किए जाने वाले सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

साथ ही उक्त दिशा निर्देषों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुर्गापूजा पंडाल के अध्यक्ष/सचिव के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् विधि सम्मत कार्रवाई किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त सभी पूजा समिति के सदस्यों से अपील करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे  महत्वपूर्ण कदमों एवं इससे संबंधित किये जा रहे कार्यों में सहयोग करते हुए अपनी सहभागिता सुनिश्चित किया जाए जिससे कि इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से ना केवल हम सभी अपितु संपूर्ण जिले एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे श्रद्धालुओं को इस वैश्विक आपदा से बचाया जा सके और कोविड-19 को नियंत्रित किया जा सकें।

बैठक में इनकी रहीं उपस्थिति…

उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह जिले के विभिन्न पूजा समिति के प्रबंधकों/सदस्यों, जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सह-नजारत उपसमाहर्ता के अलावा अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।


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