गिरिडीह के ब्रह्मडिहा कोल माइंस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की जेल


 

21 साल पुराने कोयला घोटाला मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो और दोषियों को भी तीन साल कैद की सजा  सुनाई गयी है. सजा के साथ-साथ तीनों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके ठीक बाद विशेष अदालत ने तीनों को एक-एक लाख मुचलके पर जमानत दे दी है. साथ ही हाईकोर्ट  में अपील के लिए तीनों को 25 नवंबर तक का समय दिया गया है.

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बता दे कि यह मामला 1999 का है जब दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला मंत्री थी। यह मामला गिरिडीह के ब्रह्मडिहा कोल माइंस से जुड़ा हुआ है। इस कोल माइन्स मामले में पूरे 4 कोई दोसी पाए गए थे जिसमें दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाया गया था और दो लोग साजिस और धोखाघड़ी रचने में पाया गया था। जिसमें तीनों को आज सजा सुना दी गई है। और बता दे कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा भी इसी कोल माइन्स में दोसी पाए गए थे जो कि उन्हें 25 लाख जुर्माना तथा 3 साल की जेल की सजा सुनाया गया था।


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