दुर्गा पूजा के निमित्त विधि व्यवस्था एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पदाधिकारियों एवं पुलिस बलों के साथ फ्लैग मार्च किया गया।


 

दशहरा पर्व/दुर्गा पूजा के निमित्त विधि व्यवस्था के संधारण हेतु एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु वरीय पदाधिकारियों एवं पुलिस बलों के साथ जिला मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। साथ ही सभी पूजा समिति के सदस्यों से अपील किया कि त्योहार के दौरान मास्क की उपयोगिता, साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग सहित जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। ताकि आमजनों की सुरक्षा के साथ साथ दुर्गा पूजा त्योहार शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो सकें।

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              उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के द्वारा पत्र प्रेषित कर जानकारी दी गई कि दुर्गा पूजा के निमित्त एवं कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी किया गया है। महत्वपूर्ण प्रकार है:- 


– इन दिशा-निर्देशों का किया जाय अनुपालन

◆ दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिर, घरों के अलावा छोटे स्तर पर तैयार पंडालों, मंडप में किया जा सकता है, जहां किसी तरह की कोई भीड़ नहीं होगी, सिर्फ पूजा होगी।

◆ दुर्गापूजा पंडाल, मंडप को ऐसा बनाया जाना है, जिसमें बाहर से कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं दिख सके और ना भीड़ लग सके।

◆ पूजा पंडाल, मंडल किसी प्रकार की थीम पर नहीं बननी चाहिए। पूजा पंडाल, मंडप एवं उसके चारों तरफ किसी भी तरह की लाइटिग से सजावट नहीं होनी चाहिए।

◆ किसी भी तरह का तोरण द्वार या स्वागत गेट नहीं बनाया जाएगा। पूजा पंडाल, मंडप सिर्फ ढंका हुआ रहेगा तथा शेष भाग खुला हुआ रहना चाहिए।

◆ प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 04 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक पता प्रणाली का कोई उपयोग नहीं होगा। त्योहार के दौरान किसी भी तरह के मेला का आयोजन नहीं होगा।

◆ पूजा पंडाल, मंडप में एक समय में पुजारी, आयोजक एवं उनके सहयोगी को मिलाकर कुल 15 लोग ही रह सकते हैं। किसी भी तरह का विसर्जन, जुलूस नहीं निकलेगा। सिर्फ जिला प्रशासन द्वारा चिन्ह्ति तालाबों में सादगी से प्रतीमा विसर्जन दुर्गा पूजा समिति द्वारा किया जाएगा।

◆ किसी तरह का पंडाल या मूर्ति का उद्वघाटन कार्यक्रम नहीं होंगे।

◆ किसी तरह का गरबा या डांडिया का कार्यक्रम अयोजित नहीं होगा।

◆ रावण का पुतला दहन को लेकर किसी तरह का कोई बड़ा आयोजन करने पर रोक रहेगी।

◆ सारे आयोजन के दौरान जो आयोजक और पुजारी हैं, वे मास्क पहने होने चाहिए।

◆ 6 फीट का पब्लिक डिस्टेंस होना जरूरी है।

◆ जो लोग पूजा पंडाल या मंडप में होंगे, वे सफाई का ख्याल रखेंगे और कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का पालन करेंगे।

◆ नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।

◆ पंडालों का निर्माण कोविड-19 में दिये गये निर्देश के आलोक में छेाटा किया जाय तथा उसमें नायलाॅन, सिन्थेटिक और ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग न किया जाय।

◆ सभी पंडाालों में अग्निशामक की व्यवस्था रखने की आवश्यकता है। अग्निषामक छोटे पोर्टेबल के साथ चिन्हित स्थानों में वाहन के रूप में भी हो।

◆ पूजा पंडालों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जायें।

◆ मंत्रोच्चार के लिए लाउडस्पीकर की अनुमति दी गई है। केवल 55 डेसिबल तक लाउडस्पीकर से मंत्रोच्चार किया जा सकेगा। इसके अलावा किसी प्रकार का प्री-रिकॉर्डेड ऑडियो बजाने की अनुमति नहीं होगी।

◆ पंडाल में सभी महत्वपूर्ण दूरभाष संख्या सहज दृश्य स्थान में रखा जाय ताकि लोगों द्वारा आवश्यक होने पर उनसे संपर्क किया जा सके।

“अपील”– कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी बेहद जरूरी है। मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें, व्यक्तिगत स्वच्छ्ता का ध्यान रखें। सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन किया जाना चाहिए।


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