उक्त बठक में निम्नांकित निर्णय लिए गए :
1. दिनांक- 01.03.2021 से निम्नांकित गतिविधियों की अनुमति दी गई ।
• सभी सरकारी कार्यालयों में शतप्रतिशत उपस्थिति । रोस्टर प्रणाली समाप्त बन्द स्थान में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति ।
• खुली जगह में अधिकतम 1000 व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति।
• जुलूस पर रोक जारी रहेगी । कक्षा 8, 9 एवं 11 वीं को खोलने की अनुमति । अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य होगी । विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी ।
• उच्च शिक्षा के संस्थान यथा कॉलेज , पॉलिटेक्निक इत्यादि को खोलने की अनुमति । UGC के दिशा निर्देश का अनुपालन करते हेतु विश्वविद्यालय निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत ।
• कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति।
• सभी ट्रेनिंग संस्थान यथा ITI , Skill Development Center इत्यादि खोलने की अनुमति । 50 प्रतिशत क्षमता पर सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति ।
•अधिकतम 1000 व्यक्तियों के साथ मेला एवं प्रर्दशनी की अनुमति ।
• अधिकतक 1000 दर्शक की उपस्थित में खेलकुद प्रतियोगिताएं की अनुमति ।
• स्वीमिंग पूल का उपयोग खेलाडियों द्वारा Training हेतु । • सभी प्रकार के पार्क खोलने की अनुमति ।
• आंगनबाड़ी केन्द्र दिनांक- 01.04.2021 से खोलने की अनुमति प्रदान की गई ।
• महिला , बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग सुनिश्चित करेगा कि आंगनबाड़ी केन्द्र खुलने के पूर्व आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का टिकाकरण पूर्ण किया जाए ।
•उपरोक्त सभी अनुमान्य गतिविधियों के परिचालन के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार तथा गृह मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा निर्गत सभी SoP / दिशा निर्देश का अनुपालन अनिवार्य होगा ।
• सार्वजनिक स्थान पर Face Cover / Mask एवं समाजिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य है ।
• दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अन्तर्गत दोषी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी ।
•स्वास्थ्य विभाग को निदेश दिया गया कि कोविड टेस्टिंग बढ़ायें तथा शतप्रतिशत कोविड टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए
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