नागरिक निबंधन प्रणाली विषय को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन्म एवं मृत्यु निबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न


 

आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कोविड वैक्सिनेशन एवं कोरोना टेस्टिंग में प्रगति सुनिश्चित करें:- उपायुक्त

गिरिडीह, 26 फरवरी 2021:- आज समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त-सह-जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) की अध्यक्षता में जन्म मृत्यु निबंधन का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जिला स्तरीय जन्म एवं मृत्यु निबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिला में जन्म एवं मृत्यु निबंधन शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने सभी विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जन्म मृत्यु निबंधन का कार्य सुचारु रुप से करें। ताकि निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण किया जा सकें। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति का वैधानिक दस्तावेज है। आज जिले के सभी पंचायतों/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जन्म एवं मृत्यु का CRS पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। जन्म एवं मृत्यु निबंधन से संबंधित सभी डाटा को हमेशा अपडेट करते रहें। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि यह सुनिश्चित करेंगे कि जन्म की तारीख ऑफलाइन एवं ऑनलाइन एक होना चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि जन्म एवं मृत्यु निबंधन से संबंधित अधिकारियों को रजिस्ट्रार की मानक उपाधि भी दी गई है।  ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सेवक रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेंगे। इसी प्रकार नगर निगम में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेंगे। सदर अस्पताल एवं अन्य अस्पतालों में चिकित्सक के रूप में कार्य करेंगे। उपायुक्त ने कहा कि देश के भीतर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो चाहे घर में हो या अस्पताल में हुआ हो, वो घर के मुखिया के साथ 21 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार के पास जाकर निबंधन करा सकते हैं। इसके अलावा यदि जन्म किसी संस्था यथा स्वास्थ्य केंद्र/सुविधा केंद्र/जेल में हुआ हो तो, ऐसी परिस्थिति में परिवार के मुखिया रजिस्ट्रार के पास जाकर निबंधन करा सकते हैं। साथ ही अन्य स्थान यथा निर्जन स्थान/बागान/वायु और समुन्द्र चालित वाहन पर मिला लावारिस कोई नवजात शरीर मिलता है तो ग्रामीण अधिकारी/स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी 30 दिनों के अंदर नोटरी पब्लिक के शपथ पत्र और राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के लिखित अनुज्ञा के आधार पर रजिस्ट्री कराने हेतु सक्षम है। यदि देश के भारत जन्म एवं मृत्यु के मामले में भारतीय उच्चायोग/भारतीय दूतावास है। जन्म के मामले में जब माता पिता भारत स्थाई रूप से बसने के लिए आ रहे हैं तो 60 दिनों के अंदर निबंधन करा सकते हैं। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिलापंचायती राज पदाधिकारी को निर्देशित किया कि सभी पंचायत सचिव से CRS पोर्टल के  माध्यम से जन्म मृत्यु का किया जाय। साथ ही सभी पंचायतों/ग्रामों में जन्म मृत्यु के निबंधन का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। जन्म मृत्यु का प्रचार प्रसार हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय के दीवाल पर दीवार लेखन का कार्य भी किया जाए। उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया कि सभी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के समय जन्म प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया जाए। साथ ही अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय एवं अन्य कल्याणकारी योजना में जन्म प्रमाण पत्र लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। उपायुक्त द्वारा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को निर्देशित किया गया की जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन हेतु समय-समय पर स्थानीय अखबार में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं और कौन-कौन रजिस्टार हैं इसका प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उपायुक्त ने सिविल सर्जन को निर्देशित किया कि जन्म मृत्यु की घटना के निबंधन हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए सीआरएस का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सभी अपेक्षित प्रयास करें। ताकि शत-प्रतिशत जन्म मृत्यु के निबंधन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। 

 आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कोविड वैक्सिनेशन एवं कोरोना टेस्टिंग में प्रगति सुनिश्चित करें:- उपायुक्त

बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले में कोविड-19 वैक्सिनेशन की अच्छी प्रगति है। साथ ही जिले के सभी सेशन साइट्स पर टीकाकरण का कार्य सुचारु रुप से संचालित किया जा रहा है। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं moic को सख्त निर्देश दिया कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए टीकाकरण कार्य में प्रगति सुनिश्चित करें। तथा शत प्रतिशत लाभुकों को टीकाकरण से आच्छादित करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वैसे लाभुक जो कोविड-19 का पहला डोज लगवा चुके हैं, वे अपनी बारी आने पर अपने नजदीक के टीकाकरण स्थल पर जाकर कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज अवश्य लगवाएं। उपायुक्त ने सभी से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों/भ्रांति पर ध्यान नहीं दें। यह वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अपने एवं अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एवं कोविड-19 मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए टीका अवश्य लगवाएं। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि टीकाकरण के साथ साथ कोविड-19 टेस्टिंग को भी सुचारु रुप से करें तथा टेस्टिंग में प्रगति सुनिश्चित करें। प्रखंडवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें। 

बैठक में इनकी रहीं उपस्थिति

उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह जिला व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


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