उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह योजना पदाधिकारी एवं सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से जन्म एवं मृत्यु निबंधन से संबंधित जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।


 

● यह रथ जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से संबंधित निबंधन की सूचनाएं सभी प्रखंडों के ग्राम ग्राम जाकर आमजनों को जागरूक करेगा।

● जन्म हो या मृत्यु जरूरी है पंजीकरण

गिरिडीह, 20 मार्च 2021:- जन्म एवं मृत्यु निबंधन को अनिवार्य रूप से दर्ज करवाने के उद्देश्य से आज जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से सूचना भवन  परिसर में स्थित जिला सांख्यिकी कार्यालय से जन्म-मृत्यु निबंधन से संबंधित जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता अभियान का उद्देश्य जन्म- मृत्यु के निबंधन को अनिवार्य रुप से दर्ज करवाने व‌ सरकार द्वारा चल रही संबंधित योजनाओं में लाभ लेने के लिए लोगों को जागरूक करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव के द्वारा 21 दिनों के भीतर जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र हासिल कर लें व शहरी क्षेत्र में विशेष पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी से 21 दिनों प्राप्त कर सकते हैं। 21 दिनों के बाद विलंब शुल्क व शपथ पत्र देकर ही जन्म – मृत्यु पंजीकरण कराकर प्रमाणपत्र हासिल कर सकते हैं।

जन्म प्रमाण पत्र से होने वाले लाभ:-

1. समाज कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए।

2. बच्चों के प्रथम अधिकार

3.स्कूलों में दाखिला हेतु

4 आयु का निश्चयात्मक प्रमाण हेतु

5.पास्पोर्ट व ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु

मृत्यु प्रमाणपत्र से होने वाले लाभ:-

1. पैतृक संपत्ति के उतराधिकार के लिए

2.पेंशन एवं बीमा राशि पाने के लिए

3.मामलों को निपटाने के लिए

4.पारिवारिक पेंशन पाने के लिए

कहां कराएं पंजीकरण:-

ग्रामीण इलाकों का पंचायत सचिवालय में पंचायत सेवक के द्वारा करा सकते हैं यह रथ जन्म मृत्यु पंजीकरण से संबंधित निबंधन की सूचनाएं सभी प्रखंडों के ग्राम- ग्राम जाकर एवं आमजनों को जागरूक करने का काम करेगा। इस मौके पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने कहा “जन्म मृत्यु का निबंधन” अनिवार्य है। सरकारी व्यवस्थानुसार जन्म एवं मृत्यु के 21 दिनों के भीतर निबंधन करवा लेना है।  ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने जन्म/ मृत्यु की घटनाओं के घटित होने वाले पंचायत क्षेत्र में जाकर  पंचायत सचिव से जन्म – मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। व शहरी क्षेत्र में  उक्त जन्म/ मृत्यु घटना का नगर निकाय में जाकर जन्म- मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार से प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त कार्यक्रम में श्रीमती रश्मि सिन्हा, सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, श्री अरुण कुमार सिंह, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी -सह – जिला योजना पदाधिकारी, श्री अलख नारायण सिंह, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, श्री राजेश कुमार पाठक, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, श्री वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, कनीय सांख्यिकी सहायक, आशीष कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर , एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय के सभी कर्मी उपस्थित थे।


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