गिरिडीह:- जिला प्रशासन ने रविवार की सुबह छह बजे से मंगलवार की सुबह छह बजे तक कुल 48 घंटे के लिए जिलेभर में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस दौरान एक जगह पर पांच या पांच से अधिक लोग जमा नहीं रहेंगे। साथ ही डीजी व तेज संगीत बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश का उल्लंघन करनेवालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। यह जानकारी उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार की देर शाम को दी है। उन्होंने बताया कि जिले के चारों अनुमंडल पदाधिकारी ने यह आदेश जारी कर दिया है।
प्रशासन के इस आदेश के बाद अब होली एवं शब-ए-बरात के मौके पर लोग सामूहिक रूप से कोई आयोजन नहीं कर सकेंगे।
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