जमुआ:-झालसा रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के अध्यक्ष और डालसा के सचिव संदीप कुमार बर्तम के मार्गदर्शन में जमुआ प्रखंड के कानूनी साक्षरता क्लब लंगटा बाबा प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय मिर्जागंज में शनिवार को प्रधानाध्यापक जयप्रकाश राय की अध्यक्षता में कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। संचालन करते हुए पीएलवी सुबोध कुमार साव ने उपस्थिति बच्चों को दहेजप्रथा अधिनियम के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा की दहेज एक सामाजिक कुप्रथा है।लड़की के माता पिता शादी के समय एक कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है। दहेज लेना और देना दोनों कानून अपराध है।
लोगो को जागरूकता से ही दहेज प्रथा को रोका जा सकता है।बाल विवाह के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया।लड़का का उम्र कम से कम 21 वर्ष और लड़की का उम्र कम से कम 18 वर्ष होने के बाद ही विवाह के योग्य माना जाता है। बाल विवाह करना कानून अपराध है।माँ और बच्चा मानसिक रूप से बीमार रहते है।भ्रूण हत्या,लिंग जांच को रोकने के कानून के संबंध में जानकारी दिया गया।गर्भ की लिंग जांच करना और लिंग बताना दण्डनीय है।यदि अपने स्वेच्छा या संबंधित व्यक्ति के दबाव से लिंग जांच करवाता है तो तीन साल की जेल और पचास हज़ार रुपए तक का जुर्माना ।दोबारा अपराध करने से पांच साल तक कि जेल और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।अगर किसी औरत को लिंग जांच के लिए मजबूर किया गया हो उस औरत को सजा नही दी जाएगी।गणित शिक्षक बसंत कुमार साव,अवधेश कुमार यादव, बुलबुल,अपना विचार व्यक्त किए।मौके पर उपस्थित आदेशपाल सुलेचना देवी,लक्ष्मण टुडू,सुहमी सहाय,स्नेहा कुमारी,सुमेरा सादिया,ख़ुशी साहू,कलपना सिंह,आरती कुमारी,सोनाली कुमारी,विशाखा कुमारी,सोनम खातून,सोलती कुमारी,ज्योति कुमारी,जुली कुमारी,सोनल कुमारी,तनीषा कुमारी,शोभा कुमारी सहित अन्य छात्राएं मौजूद थे।
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