जिला प्रशासन ने सरकार की ओर से कोविड-19 को लेकर जारी प्रोटोकॉल का पालन करने की दी नसीहत


 

जिले में विधि व्यवस्था संधारण हेतु एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का अक्षरश: अनुपालन कराने के उद्देश्य से उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के नेतृत्व में किया गया फ्लैग मार्च …

■ आमजनों से साफ-सफाई के साथ-साथ फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करने की अपील की गई…

■ कोविड-19 वैक्सिनेशन के साथ-साथ कोविड-19 टेस्टिंग को भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहचान कर उन्हें आइसोलेट किया जा सकें:- उपायुक्त...

गिरिडीह, 10 अप्रैल 2021:-कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सजग एवं तैयार है। कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिला प्रशासन के आदेशानुसार संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए दिनांक 08.04.21 से 30.04.21 तक संपूर्ण जिले में सभी प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगाई गई है। इसी कड़ी में आज कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन कराने के उद्देश्य से उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी गिरिडीह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह के साथ-साथ पुलिस पदाधिकारीगण एवं पुलिस बल उपस्थित थे। 

कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया…

वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य सरकार व जिला प्रशासन के द्वारा कई तरह के उचित कदम उठाए जा रहे है।राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में कोविड-19 प्रोटोकाल के तहत आने वाले त्योहारों के निमित्त विधि व्यवस्था संधारण एवं कोरोना प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन कराने के उद्देश्य से आज उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के नेतृत्व में वरीय पदाधिकारियों एवं पुलिस बलों के साथ जिला मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए फ़्लैग मार्च किया गया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा समस्त जिलेवासियों से यह अपील किया गया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि आम जनों की सुरक्षा के साथ साथ नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके। इस दौरान मास्क की उपयोगिता, साफ सफाई तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रुप से अनुपालन करें। जब भी घर से बाहर निकले मास्क का उपयोग अवश्य करें। आम नागरिकों से विधि व्यवस्था एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।  

फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर एवं सामाजिक दूरी के साथ-साथ जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का करें अनुपालन सुनिश्चित:- उपायुक्त…

उपायुक्त ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि इस वैश्विक लड़ाई में सबकी सहभागिता जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें एवं जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों एवं इससे संबंधित किए जा रहे कार्यों में सहायता करते हुए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे, जिससे कि इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खतरे से संपूर्ण जनमानस को बचाया जा सके। 

जिले के 45 वर्ष एवं उससे ऊपर के सभी सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों को कोविड-19 टिकाकरण से अच्छादित किया जा रहा है :- उपायुक्त…

कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिले के 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में गिरिडीह जिला अंतर्गत टीकाकरण अभियान को सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है, जहां 45 वर्ष के एवं उससे ऊपर के सभी व्यक्तियों को टीकाकरण से आच्छादित किया जा रहा है। टीकाकरण अभियान को लेकर जिले के सभी सीएचसी, पीएचसी एवं स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। विशेष टीकाकरण अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगो को कोविड-19 वैक्सीन से लाभान्वित किया जा रहा है।

वैक्सिनेशन के साथ साथ कोविड-19 टेस्टिंग को भी बढ़ाया जा रहा है:- उपायुक्त…

उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए नियमित रूप से कोविड-19 जांच कराया जा रहा है। covid-19 की जांच एंटीजन, RTPCR एवं ट्रुनेट के माध्यम से किया जा रहा है। आगे उपायुक्त ने कहा कि सावधानी व सतर्कता के साथ-साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन एवं फेस मास्क की उपयोगिता सुनिश्चित करते हुए तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए कोरोना से बचा जा सकता है।

♦️ जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता वाहन के माध्यम से जिलेवासियों को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश तथा कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु जागरूक किया गया तथा किसी भी कार्य/सब्जी बाजार व अन्य के दौरान भीड़ न लगाने का अनुरोध किया गया। कहा गया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपने कार्यों करें। इस दौरान सभी लोग अनिवार्य रूप से मास्क पहने, 2 गज की सामाजिक दूरी का अनुपालन करें। सभी प्रकार के जुलूस/मेले/प्रदर्शनी तथा दर्शक सहित खेलकूद प्रतियोगिता आदि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगें। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 05 से अधिक लोगों को एक जगह एकत्रित होना प्रतिबंधित किया गया है। सभी विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सभी इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम में सामूहिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ शादी विवाह में अधिकतम 200 एवं अंतिम संस्कार में 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। सभी को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी प्रकार के प्रतिष्ठान जैसे दुकानें/रेस्टोरेंट/क्लब आदि प्रतिदिन रात्रि 8:00 बजे तक ही खुले रहेंगे। सभी गणमान्य नागरिकों से अपील है कि उक्त दिशा निर्देशों का उचित अनुपालन करें ताकि जिले में कोविड-19 वायरस को नियंत्रित किया जा सकें।


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