■ 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा…
■ जिले में विधि व्यवस्था संधारण हेतु एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का अक्षरश: अनुपालन कराने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के नेतृत्व में किया गया फ्लैग मार्च …
■ आमजनों से साफ-सफाई के साथ-साथ फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करने की अपील की गई…
■ घर में रहें, सुरक्षित रहें तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करें:- उपायुक्त…
■ इस दौरान उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने मंदिर प्रबंधक से बात कर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन का सहयोग करने की बात कहीं गई…
■ मौके पर पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह, अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गिरिडीह एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह समेत पुलिस बल व अन्य अधिकारी मौजूद रहें…
गिरिडीह, 21 अप्रैल 2021:- राज्य सरकार द्वारा बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए एवं इससे बचाव एवं रोकथाम हेतु गिरिडीह जिले में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सजग एवं तैयार है। इसी कड़ी में आज आगामी त्योहारों के निमित्त विधि व्यवस्था संधारण हेतु एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन कराने के उद्देश्य से उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी गिरिडीह के नेतृत्व में गिरिडीह मुख्यालय के विभिन्न स्थानों/मुख्य स्थानों में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गिरिडीह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह के साथ-साथ पुलिस पदाधिकारीगण एवं पुलिस बल उपस्थित थे।
■ फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर एवं सामाजिक दूरी के साथ-साथ जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का करें अनुपालन सुनिश्चित:- उपायुक्त…
उपायुक्त ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि इस वैश्विक लड़ाई में सबकी सहभागिता जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें एवं जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों एवं इससे संबंधित किए जा रहे कार्यों में सहायता करते हुए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे, जिससे कि इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खतरे से संपूर्ण जनमानस को बचाया जा सके।
■ घर में रहें सुरक्षित रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें:- उपायुक्त…
इस दौरान उपायुक्त ने सभी जिलेवासियों से अपील किया कि घर में रहें सुरक्षित रहें तथा कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करें। साफ-सफाई रखें, सावधानी बरतें, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर का नियमित उपयोग करें। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन पूरी तरह सजग एवं तैयार है। आप सभी से अनुरोध है कि जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन करें।
जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता वाहन के माध्यम से जिलेवासियों को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश तथा कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु जागरूक किया गया तथा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया। इस दौरान सभी लोग अनिवार्य रूप से मास्क पहने, 2 गज की सामाजिक दूरी का अनुपालन करें। सभी प्रकार के जुलूस/मेले/प्रदर्शनी तथा दर्शक सहित खेलकूद प्रतियोगिता आदि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगें। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे परंतु श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 05 से अधिक लोगों को एक जगह एकत्रित होना प्रतिबंधित किया गया है। सभी विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सभी इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम में सामूहिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ शादी विवाह में अधिकतम 50 एवं अंतिम संस्कार में 30 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। सभी को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सभी गणमान्य नागरिकों से अपील है कि उक्त दिशा निर्देशों का उचित अनुपालन करें ताकि जिले में कोविड-19 वायरस को नियंत्रित किया जा सकें।
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