मैट्रिक इंटर परीक्षा आज से हुई शुरु,केंद्रो के आसपास में लगाई गई धारा-144…


 

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झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं आज से 14.03.2023 से शुरू हो रही है. जो अगले माह अप्रैल 03.04.2023 तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. मैट्रिक इंटर की परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचार रहित सफल संचालन हेतु उच्च न्यायालय के आदेश एवं झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 के आलोक में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है.

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इस धारा के अंतर्गत-
1. परीक्षा केंद्र के आसपास 500 गज की परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की मनाही की गई है.
2. परीक्षा संबंधित कोई भी कागज पत्र या अन्य सामग्री वितरित करना अथवा उसका प्रचार करने पर रोक लगा दी गई है.
3. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पर भी रोक है.
4. यह आदेश कार्यवधि के दौरान पुलिस बल, अर्धसैनिक बल द्वारा शस्त्र लेकर चलने पर प्रभावी नहीं होगा.
5. परीक्षा केंद्र के आसपास ऐसी क्रियाकलापों पर रोक है जिससे परीक्षा के संचालन या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो.

मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं जब तक खत्म नहीं होती तब तक यह आदेश प्रभावी होंगे. परंतु झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 की धारा 8(ग) में अंताविर्ष्ट कोई भी बात ऐसे परीक्षा केंद्र में ली जा रही परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के सद्भाव कार्यकलापों के संबंध में लागू नहीं होगी.

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