सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई 2 साल की सजा, समझिए क्या है ‘मोदी सरनेम’ मामला!


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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत जिला अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर अदालत उनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है।
साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे. इसी दौरान कर्नाटक के कोलार में उन्होंने कहा था कि मोदी सरनेम वाले आखिर चोर क्यों होते हैं? राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल गाँधी के इस बयान के बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज को बदनाम किया है।

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सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है उन्होंने कहा है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।

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