धनवार : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को गिरिडीह जिला अंतर्गत धनवार थाना कांड संख्या -190 / 2012 दिनांक 21 जुलाई , 2012 के अभियुक्त मोहन लाल मरांडी , तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी धनवार प्रखंड के विरुद्ध भारतीय दंड विधान ,1860 की धारा 406/409/420/467/468/471/120 बी के तहत अभियोजन की स्वीकृति दी है।
यह है मामला
जांच प्रतिवेदन एवं कांड में अब तक के अनुसंधान से सभी अभियुक्तों द्वारा षड़यंत्र के तहत इंदिरा आवास से संबंधित कई गंभीर त्रुटियां एवं विभागीय दिशा – निर्देशों की अवहेलना पाई गई।
जैसे- इंदिरा आवास के आवंटन एवं उसके भुगतान में प्रखण्ड कार्यालय में ही एक सुगठित गिरोह का कार्यरत होना , जो गरीब लोगों के नाम पर स्वीकृत इंदिरा आवास योजनाओं की राशि का गबन सुनियोजित ढंग से कर रहे थे।
इस क्रम में विभागीय दिशा – निर्देशों की अनदेखी एवं अवहेलना की गयी ताकि सरकारी राशि का गबन किया जा सके।
जानबूझ कर अकाउंट पेई चेकों को बीयरर चेक बनाते हुए बिचौलिया उक्त राशि की निकासी अपने सुविधानुसार कर रहे थे तथा इंदिरा आवास योजना मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया।
इस कांड में तत्कालीन धनवार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मोहन लाल मरांडी एवं अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई।
इस प्रकार अभियुक्तों के विरुद्ध अनियमितता एवं कथित सरकारी राशि के गबन इत्यादि करने के आरोप है।
-Advertisment-
I Abhimanyu Kumar have been doing journalism for the last four years, at present I am working as the Chief-Editor of Giridih Views. You can contact me through the given link.