PM Fasal Bima Yojana: फसल के नुकसान पर भी किसानों को मिलता है बीमा, ऐसे कर सकते हैं आवेदन..


कोई भी प्राकृतिक आपदा कभी भी बता कर नहीं आती है। ऐसे में कई बार हमने सूना होगा कि ज्यादा बारिश या फिर कम बारिश की वजह से फसल खराब हो जाती है। फसल के खराब होने की वजह से किसानों को वित्तीय नुकसान होता है। इन नुकसान को कम करने के लिए अब किसान फसल बीमा करवा सकते हैं।

सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) शुरू की है। इस स्कीम में किसान आसानी से अपनी फसलों का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अगर किसी कारणवश उनकी फसल खराब हो जाती है तब सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पीएम फसल बीमा स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में किसान को फसल पर बीमा कवर दिया जाता है। इस स्कीम का लाभ पाने के लिए किसानों तो इंश्योरेंस प्रीमियम का केवल 50 फीसदी हिस्सा देना होता है। बाकी बचा 50 फीसदी हिस्सा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है।

इस योजना में रबी फसलों पर बीमा कवर का प्रीमियम 1.5 फीसदी है। इसमें से किसान को केवल 0य75 फीसदी प्रीमियम ही देना होता है बाकी सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है।

फसल को नुकसान पहुंचने की स्थिति में 72 घंटे के भीतर आपको इसकी सूचना कृषि विभाग को देनी होती है, जिसके बाद तमाम तरह की जानकारी आपसे मांगी जाएगी. दावा सही पाए जाने पर आपको बीमा मिल जाएगा.


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