झारखंड धाम में महाशिवरात्रि को लेकर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, देखें पूरी सूची


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हीरोडीह: बाबा झारखंड धाम में महाशिवरात्रि को लेकर विधि-व्यवस्था का पालन कराने के लिए खोरीमहुआ अनुमंडल द्वारा दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

महाशिवरात्रि पर विधि व्यवस्था संधारण के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारि और अनुमंडल दण्डाधिकारी खोरीमहुआ ने संयुक्तादेश जारी किया है। महाशिवरात्रि पर विधि-व्यवस्था के आदेशों का पालन कराने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी प्रतिनियुक्तियां 8 मार्च 2024 के प्रातः 4 बजे सुबह से पूजा समारोह के समाप्ति यानी 9 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को लगातार भ्रमणशील रहकर किसी भी प्रकार के जुलूस पर नज़र रखने और विधि व्यवस्था संधारण का आदेश दिया गया है।

महाशिवरात्रि के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण के लिए 7 विभिन्न सुरक्षित थानों में थाना से एक पदाधिकारी एवं जमुआ और धनवार ब्लॉक से जनसेवक, कनीय अभियंता, राजस्व उपनिरीक्षक, सहायक अभियंता, महिला पर्यवेक्षिका, पंचायत सचिव आदि मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है। 

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सूची देखें के लिए क्लिक करें:

दण्डाधिकारी निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन करना सुनिश्चित करेंगे

 ◆ मंदिर परिसर एवं आस – पास के परिसर में किसी के द्वारा भी डी.जे का प्रयोग नहीं किया जायेगा । 

◆ मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा प्रशासनिक शिविर लगाया जायेगा , जहां ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ लोगों से सूचना का अदान – प्रदान करते हुए उन्हें सहयोग किया जायेगा। 

◆ मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा मंदिर परिसर क्षेत्र में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाया जायेगा , जिसका कंट्रोल प्रशासनिक शिविर में किया जायेगा । 

◆ मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा साफ – सफाई की अनरत व्यवस्था जारी रहेगा तथा गर्भगृह से बेल पत्र निकालकर स्वच्छ स्थान पर रखने का प्रबंधन की जाय । 

◆ सुबह 04:00 बजे पूर्वाहन में जर्लापन के लिए गेट खोला जायेगा । 

◆ मंदिर में पुजारी बैच / आई – कार्ड लगाकर पूजा करायेंगे । आस – पास के धर्मशालाओं / अतिथिगृह में रहने वाले सभी लोगों का पहचान पत्र संबंधित प्रबंधकों के द्वारा लिया जाए 

◆ यातायात के नियमों का पालन किया जाय एवं तय बैरिकेटिंग के अंदर कोई भी वाहन का प्रवेश नहीं हो। 

◆ यह प्रतिनियुक्ति दिनांक 08 मार्च , 2024 से 09 मार्च , 2024 तक के लिए रहेगी एवं आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है । 

◆ सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि तथा समय पर अपने स्थान पर उपस्थित रहेंगे । 

◆ वरीय दण्डाधिकारी के रूप में श्री कमलेश कुमार सिन्हा , ( झा.प्र.से. ) , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , जमुआ एवं श्री  संजय पाण्डेय ( झा.प्र.से. ) , अचल अधिकारी , जमुआ रहेंगे ।

◆ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , जमुआ आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे ।

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