गिरिडीह:- पिछले चरण के चुनावो में कई ऐसे मतदान केंद्र थे जहां पर कोई न कोई व्यक्ति मोबाइल ले जाते थे और मतदान करते समय फोटो या वीडीओ बनाते थे बैलेट यूनिट का बटन दबाते हुए जिसको देखते हुए आगमी चरण वाले चुनाव में मतदान केंद्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। पकड़े जाने पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 की धारा 128 के तहत तीन महीने का जेल अथवा आर्थिक दंड या दोनों की सजा हो सकती है। गिरिडीह उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों को आदेश दे दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि मतदान केन्द्र के अंदर पीठासीन पदाधिकारी और माइक्रो ऑब्जर्वर को छोड़कर अन्य कोई भी कर्मी, मतदाता या राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रतिनियुक्त बूथ लेबल एजेंट मतदान केन्द्र के अंदर मोबाइल फोन लेकर प्रवेश नहीं करेंगे।
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