चुनाव आयोग के नियमों के कारण झारखंड के 61 बीडीओ के तबादले स्थगित


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झारखंड में 61 प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) के तबादले का आदेश चुनाव आयोग के नियमों के चलते एक दिन बाद ही स्थगित कर दिया गया है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची के रिवीजन की प्रक्रिया जारी है। 24 जुलाई को जारी बीडीओ के स्थानांतरण का आदेश अब ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्थगित कर दिया गया है। 

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शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि द्वितीय विशेष मतदाता पुनरीक्षण से संबद्ध पदाधिकारियों के स्थानांतरण या पदस्थापन पर 25 जुलाई 2024 से 20 अगस्त 2024 तक पाबंदी लगाई गई है। इस पाबंदी के चलते 24 जुलाई के तबादले के आदेश को स्थगित कर दिया गया है।

राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के कई विधायकों ने बीडीओ की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर सवाल उठाए थे और गुरुवार की शाम को विधायक दल की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन से कहा कि अफसरों के तबादले में उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए था। कई प्रखंडों में बीडीओ और सीओ के पद रिक्त हैं, लेकिन तबादले में इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया।

शुक्रवार की शाम को सभी अधिकारियों के तबादले को स्थगित करने का आदेश अजय कुमार सिंह के हस्ताक्षर से सभी उपायुक्त एवं उपविकास आयुक्त को जारी किया गया है। 27 जून को मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग ने अपने आदेश में द्वितीय विशेष मतदाता पुनरीक्षण से संबंद्ध पदाधिकारियों के स्थानांतरण या पदस्थापन पर पाबंदी लगाई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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