गिरिडीह:-आज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त, श्री नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सेविका, सहायिका समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना की अद्यतन प्रगति की जानकारी प्राप्त की तथा जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी सीडीपीओ द्वारा प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की तथा उचित दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकताओं में से एक है। योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिनका जो दायित्व है, वो उसका समयबद्ध तरीके से निर्वहन करेंगे। सभी को समन्वय बनाकर कार्य करना है। ज्यादा से ज्यादा स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को इस योजना के बारे में बतलाया जाय और उन्हें इस योजना के लाभ के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत है, वो भी बतलाया जाय। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा महिलाओं/बहनों का आवेदन प्राप्त किया जाय। उपायुक्त ने बताया कि अब आवेदन ऑफलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में महिलाओं को जागरूक करने का कार्य करें। इसके अलावा उपायुक्त ने पंचायत स्तरीय शिविरों के सफल संचालन के लिए सभी जरूरी कार्य समय पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है। योजना का लाभ लेने से एक भी योग्य महिला नहीं छुटे। उपायुक्त ने ग्राम स्तर पर महिलाओं को योजना के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना का आवेदन निशुल्क दिया जा रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति फार्म के लिए पैसा की मांग करता है, तो तत्काल अपने प्रखंड के बीडीओ और सीओ को सूचित करें। जिला प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
● झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के लाभुकों के लिए पात्रता निम्नवत होगी:-
(1) झारखंड की निवासी हों।
(2) आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो।
(3) आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकते हैं, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक्ड कराना अनिवार्य होगा।
(4) आवेदिका का आधार कार्ड हो।
(5) एक पासपोर्ट साईज फोटो।
(6) राशन कार्ड की छायाप्रति।
(7) जिस बहन का राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनके लिए उनके पिता/पति का राशन कार्ड मान्य होगा।
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