Arvind Kejriwal Bail: 177 दिनों बाद जेल से छूटेंगे केजरीवाल, दिल्ली शराब घोटाला मामले में हुई थी गिरफ्तारी


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दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली के आवकारी मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। दोनों जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाते हुए दिल्ली सीएम को जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख के दो मुचलके पर जमानत दी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल को बेल देते हुए उन्हें कुछ हिदायतें भी दी हैं। कोर्ट ने कहा कि वह केस के बारे में बाहर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सीएम के सीएमओ जाने और किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करने पर पाबंदी लगायी है।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप किसी भी व्यक्ति को इस तरह से जेल में नहीं रख सकते हैं।

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