गिरिडीह: सार्वजनिक सुरक्षा और निगरानी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र के शहरी और बाजार क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश जारी किया गया है। अनुमंडल दंडाधिकारी श्रीकांत यशवंत विसपुते ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (दं.प्र.सं. की धारा 144) के तहत निर्देश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार, बैंकों, एटीएम, ज्वेलरी शॉप्स, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट्स, शराब की दुकानों, मल्टी-स्टोरी फ्लैट्स, हॉस्टल, अस्पताल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दवा की दुकानों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त संख्या में लगाए जाएंगे।
कैमरों की विशेषताएं और दिशा-निर्देश
1. व्यापक कवरेज: कैमरे ऐसे स्थानों पर लगाए जाएंगे, जो सार्वजनिक क्षेत्र और जनता के आवागमन वाले क्षेत्रों को कवर करें।
2. गोपनीयता का ध्यान: कैमरों को इस प्रकार लगाया जाएगा कि किसी की निजता भंग न हो, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के रहने या प्रयोग वाले क्षेत्रों में।
3. रिकॉर्डिंग की अवधि: यदि कैमरों में रिकॉर्डिंग की सुविधा है, तो रिकॉर्डिंग को कम से कम 15 दिनों तक संरक्षित रखना होगा। क्लाउड स्टोरेज का विकल्प होने पर भी यही सुनिश्चित किया जाएगा।
4. पुलिस सहयोग: संबंधित संस्थान को यह सुनिश्चित करना होगा कि पुलिस द्वारा मांगे जाने पर रिकॉर्डिंग या लाइव फीड तुरंत उपलब्ध कराई जाए।
5. मेंटेनेंस और पावर बैकअप: कैमरे और उनकी सिस्टम मेंटेनेंस और पावर बैकअप की व्यवस्था समय-समय पर की जानी चाहिए।
60 दिनों तक प्रभावी रहेगा आदेश
यह आदेश अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे रद्द न किया जाए। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक सुरक्षा पर जोर
पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त कार्यालय के निर्देशानुसार यह कदम अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्देश का पालन करने की अपील की है।